भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को अंचार संहिता के उल्ंलघन मामले में कोर्ट ने छह महीने की सजा सुनाई है। रीता बहुगुणा जोशी को शुक्रवार को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के पुराने मामले में सजा सुनाई है।
छह महीने की सजा के साथ भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सजा सुनाई है। हालांकि इस सजा के बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।
रीता बहुगुणा जोशी पर 17 फरवरी 2012 को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लखनऊ के कृष्ण नगर थाने में केस दर्ज हुआ था। प्रचार का समय खत्म होने के बावजूद रीता बहुगुणा जोशी कैंट विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर प्रचार कर रहीं थीं।
रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं, वह साल 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। रीता बहुगुणा जोशी 20 अक्टूबर 2016 को भाजपा में शामिल हुई थीं और साल 2019 के चुनाव में वह प्रयागराज से सांसद बनीं।
-एजेंसी
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