इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी होने के बाद निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को जेल से रिहा कर दिया। पंढेर का एक रिहाई परवाना डासना जेल भेज दिया गया था। वहीं लुक्सर जेल में परवाना न पहुंचने की वजह से उसकी रिहाई अटकी हुई थी। शुक्रवार को कोर्ट का आदेश पहुंचने के बाद पंढेर को रिहा कर दिया गया।
जेल से रिहाई के बाद वह चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। बता दें कि दिसंबर 2006 में निठारी कांड का खुलासा किया गया था। तब D-5 कोठी के पास नाले में नर कंकाल मिले थे। साल 2005 और 2006 में हुए निठारी कांड में कुल 19 मुकदमे दर्ज हुए थे। बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए थे।
निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर के वकील ने गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में जमानती पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने पंढेर का रिहाई परवाना गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया था। शुक्रवार को डासना जेल से रिहाई परवाना गौतम बुद्धनगर जेल पहुंचा। इसके बाद पंढेर की रिहाई हो गई। निठारी कांड के अभियुक्त मनिंदर सिंह पंढेर को सीबीआई कोर्ट ने 2017 में दो मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद पंढेर को बरी कर दिया।
निठारी कांड के आरोपी के जेल से बरी होने के बाद मामले की जांच को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच योगी सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस केस की शासन स्तर पर समीक्षा कराएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस केस में ठोस पैरवी की थी। अब इस केस की गहनता से शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी और यह जानने की कोशिश होगी कि पैरवी में क्या-क्या कमी रह गई थी। समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।
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