मेरठ। देशभर में सनसनी फैलाने वाले चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार को बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी सिद्ध (convict) कर दिया है। करीब 126 तारीखों और 22 से अधिक गवाहियों की लंबी प्रक्रिया के बाद यह मुकदमा अब अपने अंतिम यानी सजा के चरण में पहुंच गया है। अदालत आगामी 14 अक्टूबर को दोनों दोषसिद्ध आरोपियों की सजा पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाएगी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष (Prosecution) की ओर से अदालत के समक्ष दोनों दोषियों के लिए फांसी की सजा की पुरजोर मांग की गई है। डीजीसी फौजदारी केके चौबे ने जानकारी दी कि मामले में सभी गवाहियों और कानूनी बहसों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अभियोजन ने उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर कड़ी सजा की पैरवी की है।
नीले ड्रम में छिपाया गया था शव
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह वीभत्स घटना 3 मार्च 2025 की है, जब सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटकर सीमेंट से भरे एक नीले ड्रम में छिपा दिया गया था। इसके बाद, 4 मार्च की शाम को मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश फरार हो गए थे। दोनों 17 मार्च को वापस लौटे और 18 मार्च को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड का राजफाश हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर 19 मार्च 2025 को अदालत में पेश किया था, और तभी से दोनों आरोपी लगातार जेल में बंद हैं।
जुलाई 2025 में यह बहुचर्चित मुकदमा जिला जज की अदालत में नियमित ट्रायल पर आया था, जिसके बाद से लगातार सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान मृतक सौरभ के भाई बबलू राजपूत की अदालत में आठ बार गवाही दर्ज हुई, जिसमें उन्होंने मुस्कान और साहिल पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा, सौरभ की मां रेणू राजपूत ने भी अदालत में दोनों के अवैध संबंधों और घटना से जुड़े पहलुओं पर महत्वपूर्ण गवाही दी।
14 अक्टूबर को तय होगी दोषियों की सजा
दोषसिद्ध होने के बाद अब सबकी निगाहें 14 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब अदालत सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाएगी। एक तरफ जहां अभियोजन ने दरिंदगी को देखते हुए फांसी की मांग की है, वहीं बचाव पक्ष की दलीलों को भी अदालत ने सुना है। इस फैसले पर एक ओर जहां सौरभ के पीड़ित परिवार की नजरें टिकी हैं, वहीं दूसरी ओर दोनों दोषियों के स्वजन भी फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
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