मेरठ का चर्चित सर्पदंश हत्याकांड: पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, फैसला सुन रो पड़े दोनों

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बहसूमा क्षेत्र स्थित अकबरपुर सादात गांव में चर्चित अमित कश्यप उर्फ मिक्की कश्यप हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-12) जयवीर सिंह नागर की अदालत ने मृतक की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या व साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए मृत्युदंड (फांसी की सजा) की सजा सुनाई है।

इस सनसनीखेज मामले में शुरुआत में इसे एक सामान्य ‘सर्पदंश’ (सांप के काटने) से हुई मौत दिखाने की शातिराना कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।

अदालत ने सजा सुनाए जाने से पहले अपने संबोधन में मनुस्मृति का विशेष रूप से जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि अधर्म कभी भी धर्म से जीत नहीं सकता। इसके अलावा, अदालत ने अपने आदेश में पौराणिक प्रसंग का उल्लेख करते हुए सावित्री का भी उदाहरण दिया, जो अपने पति के प्राण बचाने के लिए यमराज से भी भिड़ गई थीं। फैसले के बाद मृतक अमित की मां मुनेश देवी भावुक हो गईं और उन्होंने कहा कि उनके बेटे को जिस बेरहमी से मारा गया था, उसी तर्ज पर आरोपियों को फांसी की सजा मिलने से उन्हें आखिरकार न्याय मिला है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान हाल ही में आए ‘नीला ड्रम हत्याकांड’ के मामले में भी पीड़ित सौरभ की मां न्याय की आस में अदालत में मौजूद थीं।

बिस्तर पर मिला था शव, नीचे दबा था जिंदा सांप

यह घटना 13 अप्रैल 2025 की है। उस सुबह अमित कश्यप का शव उसके बिस्तर पर मिला था। शव के नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप दबा हुआ था। अमित के शरीर पर सांप के काटने के 10 निशान भी थे। उसकी पत्नी रविता ने दावा किया था कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। शुरुआत में परिजनों ने भी इसे सर्पदंश से हुई मौत माना, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, अमित का गला, नाक और मुंह दबाया गया था। दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई थी। गला दबाने से गर्दन की हायॉइड हड्डी और थायरॉइड कार्टिलेज भी टूट गई थीं।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वारदात के 24 घंटे के भीतर रविता और अमरदीप के बीच 51 बार फोन पर बातचीत हुई थी। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच हत्या के एंगल से आगे बढ़ाई।

प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर रची गई थी खौफनाक साजिश

पुलिस जांच के मुताबिक, रविता और अमरदीप के बीच प्रेम प्रसंग था। कुछ दिन पहले परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। अमित को इसकी जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। पुलिस के अनुसार, दोनों ने अमित को अपने संबंधों में बाधा मानते हुए उसकी हत्या की साजिश रची। जांच में सामने आया कि 12 अप्रैल 2025 की रात सोते समय अमित के दोनों हाथ पकड़े गए और उसका गला घोंट दिया गया। इसके बाद हत्या को सर्पदंश से हुई मौत दिखाने के लिए उसके बिस्तर पर जिंदा सांप छोड़ दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, अमरदीप ने माता के जागरण का बहाना बनाकर सपेरे कृष्ण से एक हजार रुपये में सांप खरीदा था। कृष्ण यह सांप अपने नाना प्रीतमनाथ से लेकर आया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 26 जून 2025 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था।

भाई की शिकायत पर दर्ज हुई थी एफआईआर

अमित कश्यप अपने पड़ोसी दोस्त अमरदीप के साथ टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था। अमित के भाई मोनू कश्यप ने 16 अप्रैल 2025 को रविता और अमरदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर मामले की विवेचना पूरी की।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें मृतक का भाई मोनू, मां मुनेश देवी, कृष्ण, सपेरा प्रीतमनाथ, दरोगा पंकज गौतम, चिकित्सक डॉ. कपिल गर्ग और विवेचक इंदु वर्मा समेत अन्य गवाह शामिल थे। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद रविता और अमरदीप को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी माना। इसके बाद दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अमित की मां मुनेश देवी ने भी दोषियों को फांसी देने की मांग की थी।

Dr. Bhanu Pratap Singh