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श्रीकृष्ण विग्रह केस की सुनवाई 3 मई को, जामा मस्जिद की सीढ़ियों का GPR सर्वे की अर्जी विचाराधीन, नहीं हाजिर हुआ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड

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Agra, Uttar Pradesh, India. आगरा के लघुवाद न्यायालय में विचाराधीन योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के प्रभु श्रीकृष्ण विग्रह केस संख्या-659/2023, “श्री भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि” आज सुनवाई हुई।

वादी व अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि 29 मार्च की सुनवाई की तिथि को उन्होंने आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन, सचिव- संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को विपक्षी बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। विपक्षी संख्या-2 जामा मस्जिद पक्ष ने आपत्ति दाखिल कर दी। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों का GPR सर्वे हेतु प्रार्थना पत्र अभी विचाराधीन है।

अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि दौरान सुनवाई विपक्षी संख्या 1 उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आज भी उपस्थित नहीं हुआ। माननीय न्यायालय ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अंतिम अवसर दिया है। सुनवाई की अगली तिथि 3 मई नियत की गई है।

सुनवाई के दौरान विपक्षी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को वाद पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई, जिसे अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा ने रिसीव किया। भगवान श्रीकृष्ण बनाम इंतजामिया कमेटी के वाद में सुनवाई की अगली तिथि 3 मई नियत की गई। वर्तमान में प्रभु श्रीकृष्ण विग्रह के दो वाद माननीय न्यायाधीश श्री मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में विचाराधीन है।

अयोध्या के रामलला के बाद मथुरा के श्रीकृष्ण लला कोर्ट में, मंदिर को dismantle कर मस्जिद बनाने, मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद में दबाने का प्रमाण औरंगजेब की डायरी मआसिर-ए-आलमगीरी में उपलब्ध

Dr. Bhanu Pratap Singh