संकट की घड़ी में ड्यूटी न करने वाली फिरोजाबाद की दो महिला चिकित्सकों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज

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Firozabad (Uttar Pradesh, India)। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपनी ड्यूटी से भाग रहीं दो महिला ​डॉक्टरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दोनों ही चिकित्सक कई दिनों से अनुपस्थित चल रहीं थीं। जब उन्हें ड्यूटी पर आने को कहा गया तो वह इस्तीफा देकर जानेे लगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी है।

सम्मान नहीं मिली सजा
अभी कोरोना वायरस की इस संकट की घड़ी में कोरोना योद्धा के रूप में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को जगह—जगह सम्मानित किया जा रहा है। वहीं, अपने पेशे से दूरी बनाने वाली महिलाओं पर कड़ी कार्रवाई भी हुई है। मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य डा. संगीता अनेजा ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की आब्स एंड गायनी विभाग में कार्यरत डॉ. डौली अग्रवाल एवं डॉ. प्रिया यादव सीनियर रेजीडेंट के पद पर तैनात हैं। वह पिछले कई दिनों से अनुपस्थित चल रही हैं। अब कोविड-19 आपदा के दृष्टिगत कार्य न करने के लिए त्याग पत्र प्रस्तुत कर रही हैं।

फिरोजाबाद में कमी है चिकित्सकों की
प्रधानाचार्य द्वारा एपिडेमिक एक्ट के तहत उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमित मरीज एवं आब्स एण्ड गायनी विभाग के दिन प्रतिदिन डिलीवरी आदि मैन पावर की कमी है। जिसके दृष्टिगत प्रधानाचार्य द्वारा उक्त दोनों सीनियर रेजिडेंट को लिखित रूप से एकेडमिक एक्ट के दृष्टिगत तत्काल योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु कहा गया एवं एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। परंतु उनके द्वारा सोमवार 4 मई तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। डॉक्टर डौली अग्रवाल एवं प्रिया यादव द्वारा अपने पद पर रहते हुए पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। प्राचार्या द्वारा उपरोक्त दोनों को डिलीवरी कराने का दायित्व दिया है जो उनके द्वारा मना कर दिया गया है उनको ड्यूटी पर लगातार अनुपस्थित रहने के कारण डिलीवरी का कार्य अत्यधिक प्रभावित हो रहा है।


मुकदमा दर्ज
अतः उक्त दोनों डॉ. डौली अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय बालकृष्ण अग्रवाल निवासी नारी निकेतन के सामने कान्हा वन कॉलोनी मंदिर के पास एवं डॉ. प्रिया यादव पुत्री सतीश चंद यादव निवासी 249/9 महावीर नगर के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51बी, धारा 56 एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत नगर मजिस्ट्रेट ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर करा दी है।

Dr. Bhanu Pratap Singh