सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान की अंतरिम ज़मानत याचिका ठुकरा दी है. कोर्ट ने आज़म ख़ान से कहा है कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएँ, जहाँ उनकी ज़मानत याचिका लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि वो आज़म ख़ान की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करे और इस पर शीघ्र फ़ैसला करे.
सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध
आज़म ख़ान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुनवाई के लिए बार-बार अनुरोध के बावजूद हाई कोर्ट ने पिछले तीन-चार महीने से इस पर सुनवाई नहीं की है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वो याचिकाकर्ता की चिंताओं पर ध्यान दे.
योगी सरकार पर आरोप
सपा नेता आज़म ख़ान ने 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल करते हुए अंतरिम ज़मानत की मांग की थी ताकि वे उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार कर सकें. आज़म ख़ान ने अपनी याचिका में ये भी आरोप लगाया था कि राज्य सरकार जान-बूझकर प्रक्रिया में देर कर रही है ताकि वे यूपी चुनाव का हिस्सा न बन सकें. समाजवादी पार्टी ने आज़म ख़ान को रामपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है. भ्रष्टाचार के मामलों में आज़म ख़ान पिछले दो साल से सीतापुर जेल में बंद हैं.
-एजेंसियां
- सरकार किसी को भी मंत्री बना सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को नया शिक्षा मंत्री बनाया जो रेप आरोपी के समर्थन खड़े थे: राहुल गांधी - July 28, 2026
- आगरा बाल संप्रेषण गृह से फरार हुआ बाल अपचारी; ऑटो चालक की सतर्कता से चंद मिनटों में पकड़ा गया, 5 कर्मचारी नपे - July 28, 2026
- ’रेड रन मैराथन’ में दिखा छात्रों का जोश; विजेताओं को मिला सम्मान, एड्स के खिलाफ एकजुट हुआ आगरा - July 28, 2026