सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा, 17 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर बताएं

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इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव आयोग से इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक (अल्फान्यूमेरिक) नंबर की जानकारी देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 17 मार्च यानी रविवार तक का वक़्त दिया है.

वहीं शीर्ष अदालत ने बॉन्ड के यूनिक नंबर ना बताने को गंभीरता से लेते हुए एसबीआई को नोटिस जारी किया है.
एसबीआई की ओर से पेश हुए वकील संजय कपूर से अदालत ने कहा कि एसबीआई को सोमवार तक इस नोटिस का जवाब देना है.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई ने बॉन्ड नंबर जारी नहीं किए हैं जबकि एसबीआई को इससे जुड़ी सभी सूचनाएं देनी थीं.

इससे पहले दूसरे पक्ष के वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि एसबीआई की ओर से दिए गए डेटा जिसे 14 मार्च को प्रकाशित किया गया, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के अल्फान्यूमेरिक नंबर नहीं हैं.

इन दोनों ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार एसबीआई को ये नंबर बताने थे.

-एजेंसी

Dr. Bhanu Pratap Singh