कर्नाटक हाई कोर्ट के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बरक़रार रखने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की मांग को ख़ारिज कर दिया है.
वकील देवदत्त कामत ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आगे यह मुद्दा उठाया जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि ‘हम इसको देखेंगे.’
वकील कामत ने बेंच के आगे कहा था कि परीक्षाएँ नज़दीक़ हैं, इसलिए इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं. उन्होंने कहा, “इस मुद्दे को सनसनीख़ेज़ न बनाएँ.”
कामत ने कहा कि ऐसे ही एक साल निकल जाएगा और छात्राओं को स्कूल में दाख़िल नहीं होने दिया जा रहा है.
-एजेंसियां
Latest posts by Dr. Bhanu Pratap Singh (see all)
- 25 साल से फरार चारा घोटाले का आरोपी सत्येंद्र कुमार लखनऊ से गिरफ्तार, नेपाल में छिपकर काट रहा था जिंदगी, रेलवे स्टेशन से CBI ने धर-दबोचा - October 24, 2026
- यूपी चुनाव 2027: पूर्व IAS दिव्या मित्तल की घोषणा, जननीति भारत पार्टी लड़ेगी 403 सीटों पर, बोलीं “लक्ष्य जनता का राज” - October 24, 2026
- कन्नौज में अखिलेश का पुतला फूंकने पहुंचे हिन्दुस्तान आजाद मंच के अध्यक्ष मुकेश पाल देशबंधु की पिटाई, सपा नेत्री ने जड़े थप्पड़, समर्थक भागे - October 24, 2026