वीडियो लीक मामले में राखी सावंत को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सरेंडर के आदेश

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बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। SC ने राखी सावंत की ओर से दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से साफ इंकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते में निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा है।

दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट से राखी को कोई राहत नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है। एक तरफ जहां कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है तो वहीं दूसरी ओर राखी सावंत को 4 हफ्तों में निचली अदालत में सरेंडर होने को भी कहा गया है। अब 4 हफ्ते के भीतर राखी को निचली अदालत मे सरेंडर करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनके साथ मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।

क्या है मामला?

राखी पर उनके एक्स पति आदिल का कथित अश्लील वीडियो लीक करने का इल्जाम है। आदिल ने अपना वीडियो लीक करने का आरोप लगाकर राखी के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई थी। आदिल की शिकायत पर राखी पर IPC की धारा 500, धारा 34 और धारा 67 ए (इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट अश्लील सामग्री प्रकाशित करना) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

-एजेंसी

Dr. Bhanu Pratap Singh