मुंह काला करने के आरोप से 31 वर्ष बाद मुक्त हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम टंडन

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Agra, Uttar Pradesh, India, Bharat. अधिशासी अभियंता विद्युत को बंधक बना मारपीट, मुंह काला करने ,शासकीय कार्य में बाधा एवं अन्य आरोप में आरोपित वरिष्ठ कॉंग्रेस नेता पूर्व शहर अध्यक्ष राम टन्डन सहित चार अन्य को सबूत के अभाव में घटना के 31 वर्ष उपरांत एसीजेएम 4 अजय कुमार ने बरी करने के आदेश दिये।

थाना न्यू आगरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा आर एस गुप्ता अधिशासी अभियंता शहरी विद्युत वितरण खण्ड एवं ओ पी एस तोमर द्वारा संयुक्त रूप से दी तहरीर में आरोप लगाया कि 17 जुलाई 1992 को वह परिषदीय कार्यालय पहुंचे । वहाँ पहले से मौजूद भीड़ विद्युत समस्या के बावत एकत्र थी। भीड़ का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता राम टन्डन ने उन्हें कार्यालय में जाने से रोक लिया। परिचय देने के बाद भी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें जीप से उतार उनके साथ अभद्रता, मारपीट एवं मुंह काला कर उन्हें विद्युत सब स्टेशन में बंधक बना लिया। धक्का मुक्की के दौरान वादी के कपड़े भी फट गये।  भीड़ में शामिल व्यक्ति द्वारा उन्हें जबरन ज्ञापन भी दिया गया। भीड़ में से किसी ने कहा कि इन्हें कमरें में बंद कर आग लगा दो। आत्म रक्षा हेतु चीखने चिल्लाने पर विद्युत कर्मचारियों द्वारा संघर्ष एवं विरोध कर वादी को वहाँ से निकाल उनकी जान बचाई ।

वादी मुकदमा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत कांग्रेस नेता राम टन्डन, योगेश पांडेय, अमर सिंह,राजेन्द्र शर्मा, नागेंद्र शर्मा, मुकेश शर्मा, राम मोहन, अन्नू तिवारी, राज कुमार गोयल, एवं ऋषि शर्मा कें विरुद्ध बलवा, मारपीट, धमकी ,शासकीय कार्य में बाधा एवं बंधक बनाने के आरोप में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया।
उक्त मामले में कई कॉंग्रेस नेताओं के अदालत में हाजिर ना होने पर राम टन्डन, राजकुमार गोयल, अमर सिंह, राजेन्द्र शर्मा, एवं नागेंद्र शर्मा की पत्रावली अन्य अभियुक्तों से पृथक कर दी गयी।

आरोपी नागेंद्र शर्मा की मुकदमे के विचारण के दौरान म्रत्यु हो जाने पर अदालत ने उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

31 वर्ष पुराने मामले में अभियोजन पक्ष कई अवसर प्रदान के बावजूद एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं कर सका।

एसीजेएम 4 अजय कुमार ने आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा के तर्क एवं सबूत के अभाव में कॉंग्रेस नेता राम टन्डन, राजकुमार गोयल, अमर सिंह, एवं राजेन्द्र शर्मा को बरी करने के आदेश दिये।

Dr. Bhanu Pratap Singh