keshav kumar chaudhary ips

जिले में धारा 163 लागू, बैण्डबाजे के साथ साउंड ट्रॉली, दुकान के आगे सामान रखने, ठेला लगाने पर रोक समेत 17 प्रतिबंध लगाए

Crime

अपर पुलिस आयुक्त, केशव कुमार चौधरी ने जारी किया आदेश

कभी डीएम जारी करते थे आदेश, अब उन्हें प्रति भी नहीं भेजी

जिला जज और मंडलायुक्त को अवगत कराया गया

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Agra, Uttar Pradesh, India, Bharat.  कमिश्नरेट, आगरा के अपर पुलिस आयुक्त, केशव कुमार चौधरी ने कमिश्नरेट में अन्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व धारा 144 सीआरपीसी) लागू कर दी है। इसके तहत अनेक कठिन प्रतिबंधत लगाए गए हैं। एक समय था जब जिलाधिकारी इस तरह का आदेश जारी किया करते थे। पुलिस कमिश्नरेट बनने क बाद इस आदेश की प्रति तक जिलाधिकारी को नहीं भेजी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा और आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा इस बारे में अवगत कराया गया है। आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघन धारा 207 भारतीय  नागरिक रक्षा संहिता के अन्तर्ग दण्डनीय अपराध होगा।

कमिश्नरेट आगरा में आगामी समय 30.09.2024 तक विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहार चैहल्लुम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी व अन्य कार्यक्रमों एवं आगरा में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टियों / भारतीय किसान संगठनों एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन होने हैं। इन अवसरों पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व आगरा की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, जनभावना को उद्वेलित करके भड़का सकते है जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है।

ऐसे अवसर पर कतिपय आपराधिक एवं निहित स्वार्थों से प्रेरित असामाजिक तत्व उक्त त्योहारों / अवसरों के दौरान शान्ति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए एवं आम जनजीवन तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने व शान्ति व्यवस्था स्थापित करने हेतु तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना अनिवार्य हो गया है। उपरोक्त तथ्यों से में सन्तुष्ट हूँ। ऐसे में धारा 163 भारतीय नागरिक स्रक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते आदेश पारित किय गया है।

ये प्रतिबंध लगाए गए

  1. पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का प्रदर्शन, बिना कोई अनुमति झांकी, जुलूस आदि नहीं करेंगे, और न ही निकालेंगे किन्तु यह प्रतिबन्ध कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे अस्पतालों / कार्य स्थलों पर लागू नहीं होगा।
  2. जनपद में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नॉयलोन पतंग डोरी एवं चायनीज माझे के निर्माण / भण्डारण उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध रहेगा।
  3. कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का आग्नेयाश्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
  4. कोई भी व्यक्ति, किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
  5. कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक जातिगत विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

6 कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।

  1. आवागमन सुचारु रखने हेतु कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने कोई सामान नहीं रखेगा और न ही कोई ठेला अथवा फड़ लगायेगा, जिससे आवागमन यातायात व्यवस्था बाधित न हो। प्रत्येक स्थिति में यातायात नियमों का पालन किया जायेगा।
  2. उपरोक्त अवधि में सार्वजनिक सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रम शासन एवं प्रशासन की गाईड लाईन के अनुरूप रहेंगे।
  3. कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगायेगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा।
  4. कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा।
  5. कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन बोतल आदि में पेट्रोल पम्प से ईंधन नहीं देगा।
  6. कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा। खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाना को सूचना देगा।
  7. कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट आगरा में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, आदि का बिना अनुमति प्रयोग नहीं करेगा।
  8. क्योंकि विभिन्न प्रवेश परीक्षायें आगरा में आयोजित होगी, बिना अनुमति के निर्धारित स्थल को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, ड्रोन से शूटिंग आदि नहीं होगी।
  9. इस दौरान सम्पूर्ण आगरा में इलेक्ट्रॉनिक / सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना को प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा, इसके लिए निजी कम्पनियां / सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी।
  10. आगरा शहर देहात में प्रदूषण एवं जाम की भयावह स्थिति से यातायात प्रभावित होने एवं सड़कों पर विभिन्न निर्माणक कार्यों तथा शहर में चल रहे मेट्रो के कार्यों के दृष्टिगत शादी/बारात एवं अन्य कार्यक्रमों में बैण्डबाजे के साथ चलने वाली साउण्ड ट्रॉली को पूर्णरूप से प्रतिबंध किया जाता है।
  11. कोई भी वाहन किसी प्रकार का धुआ नहीं छोड़ेगा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रदूषण एवं जाम की स्थिति उत्पन्न हो और प्रदूषण से किसी वृद्ध अथवा बच्चों को कठिनाईयों का सामना करना पड़े।

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Dr. Bhanu Pratap Singh