शराब नीति मामले में ज़मानत पर रिहा आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में राहत नहीं मिली है.
संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में चल रहे अपने खिलाफ़ मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर संजय ने गुजरात की एक यूनिवर्सिटी पर टिप्पणी की थी.
इसके साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत से जारी समन रद्द करने से पहले ही मना कर दिया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में विवादित टिप्पणी की थी.
यूनिवर्सिटी ने इसे लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद निचली अदालत की तरफ से पेशी को लेकर आप सांसद को समन भेजा जा रहा था.
इस केस में संजय सिंह और केजरीवाल को बीते साल अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर में समन भेजा गया था.
-एजेंसी
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