गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सलमान खान द्वारा उनके पड़ोसी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में दायर अपील पर फैसला सुनाना समयाभाव की वजह से संभव नहीं होगा। अब सलमान की याचिका पर एक अन्य न्यायाधीश नए सिरे से सुनवाई करेंगे। इस मामले में दलीलें सुनने वाले और अपना आदेश सुरक्षित रखने वाले जज सीवी भदंग शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
अभिनेता सलमान खान की अपील को अब दिवाली की छुट्टियों के बाद एक अन्य जज के समक्ष रखा जाएगा और नये सिरे से दोबारा सुनवाई होगी। जज भदंग ने एक निचली कोर्ट के मार्च 2022 के आदेश के खिलाफ सलमान की अपील पर सुनवाई अगस्त में शुरू की थी। निचली कोर्ट ने पनवेल में सलमान खान के फार्महाउस के पास जमीन के मालिक केतन कक्कड़ को सलमान खान के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने से रोकने से मना कर दिया था।
कक्कड़ को अपने पहले के यूटूब वीडियो को हटाने का आदेश देने से भी मना कर दिया था। 11 अक्टूबर को जज भडांग ने दलीलें खत्म होने के बाद इस मामले को अगले आदेश के लिए सुरक्षित रखा था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मैं फैसला पूरा करने में समर्थ नहीं हूं। मैंने अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से छुट्टी थी और फिर प्रशासनिक कार्य और मेरे पास अन्य कार्य थे। मुझे इसे सुनवाई के रूप में सूचीबद्ध करना होगा।
क्या है मामला
बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने कक्कड़ द्वारा मुंबई के पास पनवेल में अपने फार्महाउस पर सलमान खान की गतिविधियों के बारे में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो को लेकर निचली कोर्ट में कक्कड़ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जब दीवानी कोर्ट ने कक्कड़ के खिलाफ कोई अंतरिम निरोधक आदेश पारित करने से मना कर दिया, तो सलमान खान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सलमान खान की याचिका में कहा गया कि कक्कड़ द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए पोस्ट न सिर्फ मानहानिकारक हैं, बल्कि सांप्रदायिक और भड़काऊ प्रकृति के हैं। कक्कड़ के वकील आभा सिंह और आदित्य सिंह ने दावा किया कि अभिनेता सलमान खान ने मानहानि का मुकदमा अपने मुवक्किल पर अपनी जमीन छोड़ने के लिए दबाव बनाने के लिए दायर किया था।
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