सेवा में,
श्रीमान अशोक कटारिया जी,
माननीय परिवहन मंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ।
विषय:- उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का नियम लागू होने के संबंध में।
माननीय महोदय,
हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी आगरा सन 1949 से कार्यरत एक पंजीकृत संस्था है। यह चैम्बर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्यरत है। इसमें लगभग 1600 भी अधिक प्रतिष्ठित व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान जो आगरा एवं आसपास के जनपदों में स्थित हैं, सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। यही नहीं लगभग 25 एसोसिएशन भी इस संस्था से संबद्ध सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। इस संस्था के सदस्यों को विभिन्न केंद्रीय व राज्य स्तरीय सलाहकार समितियों में नामित किया जाता है एवं इस संस्था द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार द्वारा नीति निर्धारण में समाहित किया जाता है।
महोदय, शीघ्र ही में राज्य सरकार द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का नियम लागू किया गया है। इस संबंध में हमारा निवेदन है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अभी न तो मोटर वाहन डीलरों के पास उपलब्ध है और न ही अन्यत्र बाजार में उपलब्ध है, जिसके कारण वाहनों के पंजीकरण एवं फिटनेस पंजीकरण में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।
इस समस्या के समाधान हेतु हमारा निवेदन है कि जब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मोटर वाहन डीलरों एवं बाजार में आसानी से उपलब्ध हो तब तक राज्य में इस नियम से छूट प्रदान की जाए। इस हेतु हम चाहते हैं कि इस नियम को लागू करने की तिधि 3 माह बढ़ा दी जाए। आप सहमत होंगे कि कोविड-19 महामारी के कारण संपूर्ण देश में लगे लॉकडाउन के कारण अभी उद्योग व्यापार पूरी तरह से पटरी पर नहीं आये है।
इस नियम के एक साथ लागू होने तथा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उपलब्ध न होने से उद्योग और व्यापार के समक्ष एक नवीन गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अतः इस नियम को लागू करने के लिए 3 माह का समय बढ़ाया जाना राज्य सरकार एवं उद्योग व व्यापार दोनों के लिए उचित रहेगा।
सादर,
भवदीय,
(राजीव अग्रवाल) (वीरेन्द्र गुप्ता)
अध्यक्ष चेयरमैन ट्रैफिक एंड सिटी ट्रांसपोर्ट
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