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आगरा के जिलाधिकारी पर भारी लाखों रुपये का गबन करने वाले प्रधानजी, पढ़िए एक रिपोर्ट

Crime

साइन बोर्ड के लिए 35 हजार का भुगतान, मौके पर कुछ नहीं

7.42 लाख का भुगतान लेकिन कोई काम नहीं कराया

2.42 लाख रुपये का सफाई घोटाला भी कर डाला

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, रंगाई पुताई में 87228 का गोलमाल

डॉ. भानु प्रताप सिंह

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Agra, Uttar Pradesh, India, Bharat. विकास खंड बरौली अहीर में नैनाना ब्राह्मण ग्राम पंचायत। इसके प्रधान जी रामकिशन पर गड़बड़ घोटाला के कई आरोप लगाए गए। जांच हो गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने 27 जून, 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। 15 दिन में जवाब न देने पर कार्रवाई की बात कही। तब से अब तक साढ़े पांच माह हो गए। न जाने ये 15 दिन कब होंगे। कहा जा रहा है प्रधान जी, जिलाधिकारी पर भारी पड़ रहे हैं।

जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक 976 / पं०/शिका०/2023-24 दिनांक 27 जून, 2023 को जारी कारण बताओ नोटिस को हम यथावत प्रकाशित कर रहे हैं ताकि किसी को समझने में कोई भ्रम न हो।

सर्वश्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री भजन लाल शर्मा, सुभा चन्द्र पुत्र श्री हुकम सिंह एवं बन्टी पुत्र स्व श्री कालीचरन, निवासी ग्राम पंचायत नैनाना ब्राहमण, विकास खण्ड बरौली अहीर, आगरा द्वारा दिनांक 21.11.2022 को आपकी शिकायत सम्बन्धी तीन शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये, जिन पर पंचायत राज अधिनियम 1947 यथा संशोधित 1994 की धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड-छः में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यालय पत्रांक 3049/पं०/शिका० /जॉच /2022-23 दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के द्वारा जिला विकास अधिकारी, आगरा एवं सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, आगरा को जाँच अधिकारी नामित किया गया। जिला विकास अधिकारी, आगरा के कार्यालय पत्रांक 2377/लेखा/2022-23 दिांक 24-03-2023 के द्वारा जांच समिति द्वारा अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत की गयी है।

  1. नैनाना ब्राहम्ण में सरवन के घर से नत्थीलाल के घर तक सी०सी० निर्माण कार्यः उक्त 150 मीटर का सी०सी० कार्य एक साथ एक ही वित्तीय वर्ष में कराया गया है, जिस पर कुल मु0 2423727.00 रु० का व्यय किया गया है। उक्त कार्य को कार्ययोजना में 05 भागों में विभाजित कर एक ही टेंडर को भुगतान किया गया, जो नियमतः गलत एवं वित्तीय अनियमिताओं का द्योतक है। पांचों भागों में विभाजित उक्त सी०सी० निर्माण पर 05 साईन बोर्ड का भुगतान मु० 25000.00 रूपये किया गया है, किन्तु मौके पर एक भी साईन बोर्ड नहीं माया गया। उक्त सी०सी० निर्माण कार्य के साथ 02 नाला निर्माण कार्य में कुल मु० 8,18,673.00रू0 की धनराशि व्यय की गयी है। जिसमें मु0 10000.00 रु० का भुगतान साईन बोर्ड पर किया गया है, किन्तु मौके पर एक भी साईन बोर्ड नहीं पाया गया। इस प्रकार आपके द्वारा साईन बोर्डों पर (25000.00+10000.00) 35,000.00 रु० की धनराशि का गबन एवं सी०सी० कार्य पर मु0 2423727.00 रु० तथा नाला निर्माण पर मु0 818673.00 रु० की धनराशि गलत तरीके से भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गयी है।

 

  1. जे०सी०बी० मशीन से खुदाई कार्य: मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों के अनुसार एवं पत्रावली /अभिलेखों के अवलोकन करने पर उक्त कार्य होने की पुष्टि हुई है, किन्तु मौके पर उक्त कार्य कराये जाने का कोई बोर्ड नहीं पाया गया, जिससे ग्रामवासियों को यह ज्ञात नहीं है कि यह कार्य कब कराया गया तथा कितनी धनराशि व्यय की गयी। इस तथ्य को मौके पर उपस्थित ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा भी समिति के समक्ष स्वीकार किया गया। पंचायत सचिव द्वारा बताया गया है कि इस कार्य हेतु कुल व्यय मु0 7,42,000.00 की धनराशि का भुगतान किया गया परन्तु मौके पर उक्त कराये गये कार्य का कोई भी बोर्ड नहीं पाया गया। उक्त धनराशि गबन की श्रेणी एवं वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

 

  1. हैण्डपम्प एवं समरसेबिल कार्यः जांच समिति द्वारा हैण्डपम्प एवं समरसेबिल की जाँच मौके पर की गयी, जिसमें समरसेबिल चालू हालात में पाई गयीं, किन्तु दो रीबोर कराये गये हैण्डपम्प क्रमशः बृजेश के घर के बाहर तथा चोर नगरिया में हनुमान मन्दिर के बाहर चालू हालात में नहीं पाये गये, जबकि उक्त हैण्ड पम्प इसी वित्तीय वर्ष में री-बोर कराये गये हैं तथा इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया है। पंचायत सचिव द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा 04 हैण्ड पम्पों के री-बोर व 08 समरसेबिल की बोरिंग हेतु मु० 9,39,852.00रू0 की धनराशि का भुगतान किया गया है। यह आरोप आंशिक रूप से वित्तीय अनियमितता एवं गबन का द्योतक है।

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  1. सफाई कार्यः ग्राम पंचायत नैनाना ब्राहम्ण में सफाई कार्य के नाम पर मु० 245000.00 रु० का भुगतान कोरोना महामारी, डेंगू, एन्टीलार्वा छिड़काव जैसी बीमारियों के रोकथाम हेतु सफाई कार्य पर 5-6 बार में भुगतान किया गया बताया है, किन्तु पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य एवं अभिलेख (प्राक्कलन / एम०बी० ) तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति नहीं पायी गयी। ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारी तैनात है। इसके अतिरिक्त समय समय पर सचिव प्रधान के अनुरोध पर विकास खण्ड स्तर से सफाई अभियान चलाकर सफाई कर्मचारियों की टोलियां बनाकर गांव की सम्पूर्ण सफाई करायी जाती है। उक्त से प्रतीत होता है कि मु0 2,45,000.00 रु० की धनराशि गबन एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है।

 

चोर नगरिया में रामफूल के घर से बनवारी के घर तक सी०सी० कार्य:- उक्त कार्य पर सामग्री हेतु भावना कंस्ट्रक्शन को मु0 3,19,484-00 रू0 का भुगतान किया गया है, किन्तु आपके द्वारा उक्त कार्य पर कोई बोर्ड नहीं लगाया है, जबकि साईन बोड पर गु0 4,950.00 रु० की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है, जो सरकारी धनराशि का गबन है।

 

  1. ग्राम पंचायत नैनाना ब्राह्मण में रघुवीर व अशोक के घर के सामने प्राइवेट निजी भूमि पर सी०सी० कार्य / फर्श कराया जानाः– उक्त कार्य की पत्रावली में रक्षित अभिलेखों के अवलोकन एवं ग्रामवासियों द्वारा सी०सी० कार्य कराये जाने की पुष्टि की गयी है, इसके अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी, बरौली अहीर द्वारा उप जिलाधिकारी, सदर आगरा को प्रेषित पत्र संख्या 886/ शि०सहा0/2022-23 दिनांक 10.11.2022 द्वारा भी उक्त कार्य ग्राम पंचायत से होने की पुष्टि की गयी है। उक्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है अथवा नहीं यदि हां तो किस आधार पर कराया गया है? अतः आप वित्तीय अनियमितता करने के दोषी पाये गये है।

 

  1. ग्राम पंचायत नैनाना ब्राहम्ण में रेनवाटर हार्वेस्टिंग के कार्य व पंचायत सचिवालय नैनाना ब्राह्मण में रंगाई पुताई कार्य:- रेनवाटर हार्वेस्टिंग कार्य भौके पर पाया गया, किन्तु ग्राम पंचायत सचिवालय की रंगाई पुताई का कार्य एक बार में ही कराया गया है, जिसका भुगतान 04 भागों में किया गया है, कार्य पर कुल व्यय 87228.00 रू० की धनराशि व्यय की गयी है। उक्त कार्य का न तो प्राक्कलन बनाया गया है और न एम०बी० करायी गयी है और न हीं पत्रावली पर रक्षित पायी गयीं है, जिससे धनराशि का दुरुपयोग / गबन प्रतीत होता है।

 

  1. प्रधान पद के कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्वहन में निरन्तर चूक करना। अतः कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पर लगाये गये उक्त आरोपो एंव सलग्न जाँच आख्या में दिये गये वर्णित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण मय साक्ष्यों के एक पक्ष (15 दिवस) के अन्दर अधोहस्ताक्षरी एवं एक प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। निर्धारित समय अवधि में आपका स्पष्टीकरण मय साक्ष्यों के उपलब्ध नही होता है तो “यह मान लिया जायेगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना और तद्नुसार पंचायत राज अधिनियम 1947 यथा संघोधित 1994 की धारा-95-1 (छः) में दिये गये अधिकारों के अनुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

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