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Agra, Uttar Pradesh, India, Bharat. नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल अलाइंस National Independent Schools Alliance (NISA) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता ने संस्था से संबद्ध 1,20,000 स्कूलों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद में विपक्ष के नेता, शिक्षा विभाग, सभी जिलों के जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक के साथ बाल अधिकार आयोग व उपभोक्ता संरक्षण परिषद को भी प्रति भेजी है।
डॉ. सुशील गुप्ता का कहना है कि शिक्षा को समग्र रूप से बचाने, सभी छात्रों और शिक्षक समुदाय की सुरक्षा, संरक्षण, कल्याण तथा अभिभावकों के लाभ, अपने मिशन को मजबूत करने के लिए परामर्श और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश जनहित, सुरक्षा, संरक्षण और देश की शिक्षा प्रणाली के समग्र उत्थान के लिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वास्तविक अर्थों में पूरे देश में बढ़ावा देने और लागू करने की प्रतिबद्धता है।
- कोई भी स्कूल अपने स्कूल परिसर में कोई भी अनधिकृत/अवैध/असंबद्ध कक्षाएं नहीं चलाएगा।
- कोई भी स्कूल अपनी किसी भी कक्षा/स्कूल में किसी भी गैर-उपस्थित डमी छात्र को पंजीकृत/प्रवेश/अनुमति नहीं देगा।
- कोई भी स्कूल अपने परिसर में किसी भी कोचिंग संस्थान ब्रांड को प्रवेश की अनुमति नहीं देगा। चूंकि इसे वाणिज्यिक गतिविधि माना जाता है और यह अवैध है।
- नीसा केवल कोर स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देता है और अपने सदस्य स्कूलों के गुणवत्ता उत्थान के लिए काम करता है। वे अपने छात्रों को अपने स्कूल परिसर में अपने संसाधनों और विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ किसी भी प्रवेश/प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं।
- नीसा केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2024 को जारी कोचिंग नियंत्रण, विनियमन दिशानिर्देशों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अधिनियम/विधेयक का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित और लागू करेगा।
- नीसा कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्थान/विभाग के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीकों से सभी कानूनी कार्रवाई, शिकायत, अदालती मामले, आंदोलन, प्रदर्शन, जन आंदोलन और सोशल मीडिया आदि पर अन्य जागरूकता अभियान चलाएगा।
- नीसा यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम आयु/कक्षा 10 के छात्रों के लिए कोई कक्षाएं भारत के किसी भी कोने में न चलाए।
- नीसा हर स्तर पर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी केंद्र और राज्य सरकार के विभाग, सभी केंद्रीय और राज्य के शिक्षा बोर्ड सभी गाइडलाइंस, एक्ट, बिल का पूर्ण पालन करें व करवाएं।
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