आगरा। कानूनी विवादों के त्वरित और आपसी सहमति से निपटारे के लिए आगरा जनपद में ‘न्याय का महाकुंभ’ लगने जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशानुसार, आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ की तैयारियों को लेकर जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय कुमार मलिक ने रविवार को समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
विशेष लोक अदालत का भी होगा आयोजन
बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्य लोक अदालत से पूर्व 11, 12 और 13 मार्च को ‘विशेष लोक अदालत’ लगाई जाएगी। माननीय जनपद न्यायाधीश ने निर्देश दिए कि चिन्हित वादों में कम से कम दो बार नोटिस भेजना सुनिश्चित किया जाए और उनकी तामीला (डिलीवरी) पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक मुकदमों को लोक अदालत के लिए संदर्भित करने का लक्ष्य दिया ताकि वादकारियों को वर्षों पुराने मामलों से मुक्ति मिल सके।
प्रचार रथ करेगा जनता को जागरूक
न्याय की इस मुहिम को जन-जन तक पहुँचाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भेजे गए ‘प्रचार प्रसार रथ’ को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन पूरे जनपद में घूमकर लोगों को लोक अदालत के लाभ और आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी देगा।
मीडिया और जनता से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती विनीता सिंह-प्रथम ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपील की है कि इस अभियान का व्यापक प्रचार करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न केवल समय बचाती है बल्कि इससे रिश्तों में कड़वाहट भी खत्म होती है।
बैठक में अपर जिला जज प्रथम श्री पुष्कर उपाध्याय, नोडल अधिकारी अमरजीत और सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव सहित जनपद के सभी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।
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