Agra, Uttar Pradesh, India. कोरोना महामारी का प्रकोप कम हुआ है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले अनलॉक हो गए हैं। आप दफ्तर से शाम को घर जल्दी आ गए। पत्नी ने कहीं बाहर जाकर चाट खाने की फरमाइश कर दी। आप अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर चल दिए। साथ में बच्चा ले लिया। रास्ते में ट्रैफिक वाले मिल गए। बच्चे की उम्र पूछी। आपने बताई साढ़े चार साल। इतना कहते ही आपके दुपहिया वाहन का चालान हो जाएगा।
सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में एक संशोधन किया है। इसके तहत अगर माता-पिता के साथ दोपहिया वाहन पर चार साल से अधिक उम्र का बच्चा बैठा मिला तो उसे तीसरी सवारी मान जाएगा। यह तो आप जानते ही हैं कि दुपहिया पर दो सवारी चलने की अनुमति है। आपने तीसरी सवारी के रूप में बच्चा बैठा लिया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान होना तय है।
100 रुपये का जुर्माना
एक और स्थित बनी। आप दुपहिया पर घर से बाहर निकले तो बच्चा जिद करने लगा कि मैं भी चलूंगा। आपने हेलमेट लगाते हुए कहा- ठीक है, पीछे बैठ जा। कसकर पकड़ लेना। आपको फिर से रास्ते में ट्रैफिक वाला मिल गया। उसने उम्र पूछी। आपने बताई साढ़े चार साल। फिर से चालान होगा। क्यों, क्योंकि बच्चे ने हेलमेट नहीं लगाया था। आप सोच रहे होंगे कि बच्चे को हेलमेट लगाना जरूरी नहीं है। दोनों स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए के अनुसार चालान के रूप में 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
कार वालों के लिए नियम
कार वालों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-बी को ध्यान रखना है। अगर बच्चे ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो 1000 रुपये का चालान होगा। अगर बच्चा सीट बेल्ट नहीं लगा सकता तो सेफ्टी सीट का प्रयोग अनिवार्य है। बच्चे को वैसे ही नहीं बैठाया जा सकता। बच्चा बहुत छोटा है तो किसी न किसी की गोद में होगा।
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