टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की मांग की थी। जिसको अदालत ने खारिज कर दिया है।
हालांकि कोर्ट ने लोकसभा को एक नोटिस भी जारी किया है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। उन्होंने राहत देने से इनकार करते हुए , लोकसभा के महासचिव से जवाब मांगा और मार्च में मोइत्रा की याचिका को लिस्ट करने का निर्देश दिया है।
दिसंबर में गई थी सदस्यता
बता दें कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को दिसंबर महीने में कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद निष्कासित कर दिया गया था। कमेटी ने उनपर सदन के अंदर सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप को सही बताया था। जिसपर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई की थी।
लोकसभा स्पीकर ने कही थी ये बात
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा,.यह सदन कमेटी की रिपोर्ट को को स्वीकार करता है जिसमें सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय बताया गया है। इसलिए उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है…”
-एजेंसी
- बैंक यूनियनों ने वापस ली देशव्यापी तीन दिवसीय हड़ताल: आईबीए के आश्वासन के बाद सोमवार से बैंक रहेंगे सामान्य रूप से खुले - September 28, 2026
- ताजमहल के फाउंटेन में स्विमिंग पूल की तरह उतरता दिखा युवक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल - September 27, 2026
- आगरा में दो अलग-अलग हादसे: अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की मौत, वहीं पिनाहट में बरामदा गिरने से दर्जनभर लोग घायल - September 27, 2026