Agra, Uttar Pradesh, India. होली के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। शराबियों को यह खबर ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी चाहिए।
जिला मजिस्ट्रेट प्रभु एन0 सिंह ने जनपद आगरा की परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरान्त होली पर्व के अवसर पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टि से शराब की दुकानों के बारे में निर्णय़ लिया है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया है कि जनपद की समस्त प्रकार की थोक/फुटकर बिक्री मदिरा की दुकानें, सैन्य कैन्टीन, भांग की दुकानें, होटल बार तथा रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापन 29 मार्च, 2021 (होली खेले जाने वाले दिवस) को सायं 05 बजे तक बन्द रहेंगी। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। इस बन्दी के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा। उन्होंने जनपद के समस्त आबकारी निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे आदेश का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करायें। यदि कोई दुकान खुली हुई पायी गई तो सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
दिव्यांग पेंशन की चतुर्थ किस्त खाते में हस्तान्तरित
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जनपद के सभी दिव्यांगजन पेंशनधारकों को सूचित किया है कि निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय की सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की दिव्यांग पेंशन की चतुर्थ किस्त पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से उनके खाते में हस्तान्तरित की जा चुकी है
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