नई दिल्ली। आयकर दाताओं को जल्द ही जोर का झटका लग सकता है। केंद्र सरकार पुरानी आयकर व्यवस्था को खत्म कर सकती है। पुरानी व्यवस्था खत्म होने के बाद आयकर दाताओं को इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट बंद हो जाएगी। आयकर दाताओं को अभी पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से किसी एक को चुनने का अधिकार है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री व्यक्तिगत आय की टेक्स सीमा को एक ही स्कीम के अंतर्गत रखना चाहती हैं। वित्त मंत्रालय का मानना है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था काफी जटिल है, इससे विवाद अधिक होते हैं।
पुरानी टैक्स व्यवस्था
आयकर दाताओं को इसमें कई तरह की छूट मिलती है। हाउस रेंट अलाउंस, लीव,ट्रैवल एलाउंस, 80C इत्यादि की छूट मिलती है।
नई व्यवस्था
नई व्यवस्था में टैक्स दरों को कम किया गया है। 30 फ़ीसदी के स्थान पर 22 फ़ीसदी टैक्स आयकर दाताओं को देना पड़ेगा। इस व्यवस्था में कोई भी छूट आयकर दाताओं को नहीं मिलेगी। अभी आयकर विभाग में दोनों ही स्कीम चल रही हैं। जो आयकर दाता जिस स्कीम में रहना चाहता है। वह उसके लाभ उठा रहा है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि अब एक ही नई वाली स्कीम सभी व्यक्तिगत आयकर दाताओं पर लागू की जाए।
- ‘परीक्षा नहीं युद्ध हो गया है’: भाजपा के संस्थापक सदस्य मुरली मनोहर जोशी का मोदी सरकार की कार्यशैली पर करारा प्रहार - August 29, 2026
- देवरिया में बोले सीएम योगी- डबल इंजन सरकार में बिना भेदभाव हर वर्ग तक पहुंच रहा विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ - August 29, 2026
- राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला: बोले— देश में आज भी संविधान और आरएसएस की लड़ाई; खरगे के अपमान पर कहा, शुद्धिकरण करने वालों पर होगी एफआईआर - August 29, 2026