आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र को वर्ष 2008 में दहला देने वाले चर्चित बवाल, आगजनी और पुलिस पर हमले के मामले में आखिरकार 18 साल बाद न्याय की घड़ी आ गई है। एडीजे-15 (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) राजीव कुमार पालीवाल की अदालत ने इस मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व चेयरमैन अनिल गर्ग उर्फ अन्नी समेत कुल 17 लोगों को दोषी ठहराया है।
अदालत ने इन सभी दोषियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो दोषियों को अतिरिक्त छह माह की जेल भुगतनी होगी। इस फैसले के बाद से क्षेत्र में खासी चर्चा है।
यह मामला वर्ष 2008 में खेरागढ़ के वार्षिक होली मेले के दौरान शुरू हुआ था। एक पान की दुकान पर एक युवक द्वारा युवती पर पान थूकने की मामूली सी घटना ने बड़ा रूप ले लिया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसी युवक को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए तत्कालीन पूर्व चेयरमैन अनिल गर्ग अपने समर्थकों के साथ थाना खेरागढ़ पहुँच गए थे। उन्होंने पुलिस पर आरोपी को रिहा करने का भारी दबाव बनाया, लेकिन जब पुलिस ने कानून का पालन करते हुए ऐसा करने से इनकार किया, तो वहां मौजूद भीड़ हिंसक हो उठी।
स्थिति इतनी बिगड़ गई कि देखते ही देखते लोगों ने थाने पर हमला बोल दिया। थाने परिसर में जमकर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। उग्र भीड़ ने न केवल पुलिस के कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, बल्कि पथराव में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए। इस हिंसा के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया था और कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा था।
तत्कालीन थाना प्रभारी विक्रम सिंह की तहरीर पर पुलिस ने बलवा, आगजनी, सरकारी कार्य में बाधा डालने और अन्य संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में 59 लोगों को नामजद किया गया था, साथ ही करीब 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र और सात गवाहों के बयानों के आधार पर पिछले 18 वर्षों तक कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया चली। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने अन्य आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि दोषी पाए गए 17 लोगों को सजा का ऐलान किया गया है।
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