कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा की याचिका खारिज़ कर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

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नई दिल्‍ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक कांग्रेस नेता की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि कोविड​​-19 का ओमिक्रॉन वैरिएंट तेजी से फैल रहा था।

दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा की याचिका को तुच्छ बताते हुए पूछा कि क्या याचिकाकर्ता मंगल ग्रह पर रह रहा है क्योंकि COVID-19 के मामले घट रहे हैं। नाराजगी जताते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की बेंच ने कहा, ‘यह एक तुच्छ याचिका है। क्या आप मंगल ग्रह पर रह रहे हैं। दिल्ली अब घटते मामलों को देख रही है। आप इसे वापस ले लें या हम इसे लागत के साथ खारिज़ कर देंगे।” इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली।

कोरोना के ‘बढ़ते मामलों’ को लेकर दायर की थी याचिका
कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने COVID-19 की तीसरी लहर का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने के निर्देश मांगे थे। उन्होंने कहा था कि ओमिक्रॉन वैरिएंट तेजी से फैल रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को महामारी की तीसरी लहर के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण की योजना प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की।

-एजेंसी

Dr. Bhanu Pratap Singh