दिल्ली शराब घोटाला मामले में सोमवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बीती तीन जून को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में जज दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे लेकर आज सुनवाई हुई है।
दूसरी तरफ कोर्ट ने सिसोदिया को राहत देते हुए बीमार पत्नी से मिलने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया हॉस्पिटल या फिर घर दोनों ही जगहों पर जाने की इजाजत है। वह सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक घर या हॉस्पिटल जा सकते हैं।
कोर्ट ने कहा कि इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी और के साथ बातचीत नहीं करेगा। साथ ही मोबाइल नहीं दिया जाएगा। मीडिया से दूर रखा जाए। आदेश में कहा है कि दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि सिसोदिया जहां अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं वहां मीडिया का जमावड़ा नहीं हो। वह मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं सकते हैं।
इस आधार पर कोर्ट से जमानत मांग रहे मनीष सिसोदिया
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया की देखभाल के लिए कोर्ट से जमानत मांगी थी। इससे पहले मनीष सिसोदिया को आठ घंटे की अंतरिम बेल दी गई थी। सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक मिलने की इजाजत थी। लेकिन मिलने से पहले ही तबीयत बिगड़ने पर उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि नौ मार्च को सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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