31 मार्च तक पैन से आधार लिंक नहीं करने पर नहीं मिल पाएगा टैक्स संबंधी गतिविधियों का लाभ
नई दिल्ली। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च, 2023 की समय सीमा तय की गई है। कुल 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ को अब तक आधार से जोड़ा जा चुका है और 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वाले लोगों को कारोबार और टैक्स संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएंगे।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने कहा कि अब भी कई करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है लेकिन 31 मार्च की डेडलाइन खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है। 31 मार्च तक आधार से नहीं जोड़े गए व्यक्तिगत पैन इस तारीख के बाद निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपए का शुल्क देना होगा।
सीबीडीटी चीफ ने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने के बारे में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समयसीमा को कई बार बढ़ाया है। अगर तय समय तक पैन को आधार नहीं जोड़ा जाता है, तो उस धारक को टैक्स लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसका पैन ही मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा।
सीबीडीटी पिछले साल जारी एक सर्कुलर में यह साफ कर चुका है कि पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को इनकम टैक्स एक्ट के तहत निर्धारित सभी परिणामों का सामना करना होगा। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न न दाखिल कर पाना और पेंडिग रिटर्न का प्रोसेसिंग न हो पाने जैसी स्थितियां शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैन को कॉमन आइडेंटिफायर बनाने की बजट घोषणा कारोबारी जगत के लिए फायदेमंद होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि सरकारी एजेंसियों की डिजिटल सिस्टम में पैन को कारोबारी प्रतिष्ठान अब एक कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे।
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