
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए इस साल होली का त्योहार दोगुना उत्साह लेकर आया है। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बुधवार, 4 मार्च को होली के दिन शराब की दुकानों को खुला रखने का फैसला किया है। एक्साइज डिपार्टमेंट (आबकारी विभाग) द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार, इस बार होली को ‘ड्राई डे’ (Dry Day) की आधिकारिक सूची से बाहर कर दिया गया है।
आबकारी विभाग का आदेश और ड्राई डे की स्थिति
आमतौर पर राष्ट्रीय पर्वों और प्रमुख धार्मिक त्योहारों पर दिल्ली में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहती है, लेकिन इस बार सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। विभाग के आदेश के मुताबिक, कल यानी होली के दिन सभी शराब के ठेके और दुकानें अपने सामान्य समय के अनुसार खुली रहेंगी। हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, महावीर जयंती और ईद जैसे अवसरों पर ड्राई डे की पाबंदी पहले की तरह ही लागू रहेगी।
होटलों और क्लबों के लिए विशेष नियम
आदेश में साफ किया गया है कि जिन होटलों के पास L-15 और 15-F लाइसेंस हैं, वे अपने यहां ठहरे हुए मेहमानों को शराब परोसना जारी रख सकते हैं। ड्राई डे की पाबंदी इन विशेष श्रेणियों पर लागू नहीं होगी। साथ ही, विभाग ने लाइसेंस धारकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ड्राई डे की सूची में होने वाले किसी भी बदलाव के लिए वे मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।
कारोबार में उछाल की उम्मीद
होली के त्योहारी सीजन में पहले से ही गुझिया, रंग-गुलाल और मिठाइयों की बिक्री चरम पर है। ऐसे में शराब की दुकानों को खुला रखने के फैसले से आबकारी राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। लोग होली मिलन समारोह और दोस्तों के साथ होने वाली पार्टियों के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, और इस फैसले ने उनके जश्न के रंग को और गहरा कर दिया है।
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