केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को एक अप्रैल से बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बी2बी लेनदेन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए एक अक्टूबर 2020 से ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में इसे एक जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया।
पिछले साल एक अप्रैल से 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान काट रही थीं। अब इसके दायरे में 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को लाया जा रहा है।
ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर बिपिन सपरा ने कहा कि इस कदम से कर अनुपालन सरल होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी धोखाधड़ी में भी कमी होगी।
-एजेंसियां
- आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में गूंजे ‘वंदे मातरम्’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे: 400 से अधिक शिक्षक-छात्रों ने निकाली भव्य तिरंगा रैली - August 11, 2026
- आगरा में क्रिप्टो निवेश के नाम पर साइबर ठगी: बुजुर्ग से ठगे गए लाखों रुपये, मौत के बाद बेटे ने बैंक खातों की जांच की तो हुआ खुलासा - August 11, 2026
- आगरा में साइबर ठगों का नया पैंतरा: युवती की फोटो लगाकर इंस्टाग्राम पर बनाई फर्जी आईडी, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मांगे रुपय - August 11, 2026