आगरा। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में एक छात्रा का उसके पूर्व सहपाठी द्वारा शारीरिक, मानसिक शोषण किए जाने और ब्लैकमेल कर पचास लाख रुपये के आभूषण हड़प लिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
खबरों के मुताबिक, पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी पुत्री जब 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी, तब स्कूल में पढ़ने वाला कृष गुप्ता गलत नजर रखने लगा। कृष ने उसकी फेसबुक आईडी हैक कर ली। साफ्टवेयर की मदद से फोटो बदलकर बेटी को ब्लैकमेल करने लगा। वह बेटी पर दबाव बनाकर घर से गहने और रुपये मंगाने लगा। धीरे-धीरे करके गहने और रुपये जाने की वजह से घर में किसी को पता नहीं चला। घर से तकरीबन तीन लाख रुपये और 50 लाख रुपये के गहने ले लिए गए। पिछले वर्ष अप्रैल माह से बेटी काफी बीमार चल रही थी। इस पर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसे फायदा नहीं हुआ। जुलाई में तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इस पर दूसरे चिकित्सक को दिखाया। तब पता चला कि आरोपी कृष गुप्ता ने बेटी को धोखे से खाने में कुछ गलत चीज मिलाकर खिला दी थी।
पीड़िता के पिता का कहना है कि इस बारे में कृष गुप्ता से बात की तो उसने धमकी देना शुरू कर दिया। फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कहने लगा। आरोप है कि उसके पिता नीरज गुप्ता ने भी पांच लाख रुपये की मांग की और दबाव बनाया कि दोनों की शादी करा दें। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने कृष, उसके पिता और मां को पकड़ लिया। आवास विकास कालोनी की सेक्टर चार चाैकी पर ले आए। आरोपियों ने जेवर और रकम वापस करने का आश्वासन दिया। इसके लिए दो महीने का समय मांगा। इस पर शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।
पीड़िता के पिता का कहना है कि एक दिन उन्हें बोदला पुलिस चाैकी पर बुलाया गया। वहाँ कृष गुप्ता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी उसके बेटे की बाइक ले आई है जबकि वह स्कूटी तक नहीं चला पाती है। लेकिन आरोपी बाइक वापस करने की कहने लगे। इसके बाद उन्होंने बेटी को आगरा से बाहर भेज दिया।
पीड़िता के पिता का आरोप है कि आरोपी कृष गुप्ता और उसके साथी उनकी बेटी की फेसबुक आईडी चला रहे हैं। उस पर गंदे पोस्ट भी कर रहे हैं। उसे बदनाम किया जा रहा है। इसमें गलत लोगों के साथ ही परिवार के लोगों को जोड़ा जा रहा है। इससे परिवार की छवि को खराब किया जा रहा है। मामले में पुलिस ने कृष, नीरज और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
एसीपी लोहामंडी गाैरव सिंह ने मीडिया को बताया कि मामले में धमकी देने, धोखाधड़ी, बेईमानी से किसी की संपत्ति का उपयोग और जबरन वसूली की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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