लखनऊ। आप नेता संजय सिंह को मानहानि के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को एक लाख रुपए का हर्जाना देने का बुधवार को लखनऊ की एक कोर्ट ने निर्देश दिया।
दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) कमला कांत गुप्ता ने संजय सिंह को दो महीने के भीतर हर्जाना देने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्हें भुगतान की तारीख तक इस राशि पर छह प्रतिशत ब्याज देना होगा।
कोर्ट ने संजय सिंह को नोटिस जारी किया था लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की। आप सांसद दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद हैं। कोर्ट ने संजय सिंह को सोशल मीडिया मंचों से वीडियो और प्रिंट सामग्री हटाने का भी निर्देश दिया।
ये था मामला
संजय सिंह ने आठ अगस्त 2021 को लखनऊ में एक प्रेसवार्ता को संबोधित किया था। इस दौरान आप नेता ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बाद में महेंद्र सिंह ने राज्य सरकार की जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। महेंद्र सिंह ने 21 लाख रुपए का हर्जाना मांगा था।
– एजेंसी
- मेरठ के चर्चित ‘नीला ड्रम’ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी करार, 14 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा - September 30, 2026
- आगरा नगर निगम में आउटसोर्सिंग सफाई मित्रों को मिले ईएसआई कार्ड: नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बांटे कार्ड, संघ ने की समय पर दस्तावेज जमा करने की अपील - September 30, 2026
- आगरा में मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज ससंघ ने किया ताजमहल का दीदार: वास्तुशिल्प की सराहना की, जैन समाज ने किया स्वागत - September 30, 2026