Dr Preetinder singh

काम की खबरः कमिश्नर प्रणाली में पुलिस आयुक्त, सहायक, अपर पुलिस आयुक्त ADM का काम भी करेंगे, यहां पढ़िए पूरी

Crime

Agra, Uttar Pradesh, India. पुलिस आयुक्त डॉ. प्रीतिन्दर सिंह (Dr preetinder singh police commissioner agra) ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुक्रम में प्रभावी शान्ति एवं कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन आदि को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में जनपद आगरा में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। इसी क्रम में आगरा महानगर के पुलिस आयुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस उपायुक्तों, सहायक पुलिस आयुक्तों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है।
राज्यपाल ने आगरा महानगर के अपर पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त व पुलिस आयुक्त को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। नियुक्त अपर जिला मजिस्ट्रेटों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 एवं अधिनियमों के अधीन, जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियां प्रदान की गई हैं-
1-उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970, 2- विष अधिनियम-1919, 3- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, 4- पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1960, 5- पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, 6- विस्फोटक अधिनियम, 1884, 7- कारागार अधिनियम, 1894 8- शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, 9- विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946, 10- गैर कानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967, 11- पुलिस अधिनियम, 1861, 12- उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम-1944, 13- उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005, 14- उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986।
अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों के क्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा उपर्युक्त 14 अधिनियमों के अन्तर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त अधिनियमों की सूची में अंकित अधिनियमों के क्रम संख्याः 01 व 14 के अन्तर्गत उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 एवं उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अभियोगों की सुनवाई पुलिस आयुक्त, आगरा व अपर पुलिस आयुक्त द्वारा की जायेगी। उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु गैंग चार्ट का अनुमोदन पुलिस आयुक्त, आगरा द्वारा किया जायेगा। उक्त के अध्याधीन उपर्युक्त अधिकारी की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार संपूर्ण आगरा का महानगर क्षेत्र होगा।
कमिश्नरेट आगरा के पुलिस अधिकारियों की न्यायालयों के संचालन हेतु संलग्न विवरण के अनुसार न्यायालयों के सम्मुख अंकित, अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी नामित एवं बैठने के स्थान, दिन व समय निर्धारित करते हुये सम्बंधित पीठासीन अधिकारियों को लिंक अधिकारी नामित किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट आगरा में न्यायालय सम्बंधी व्यवस्था 21.12.2022 से प्रभावी हो गई है।

तहसील एत्मादपुर स्थित न्यायालय निर्माणाधीन होने के कारण 25.12.2022 तक सर्किल छत्ता के थाना एत्माद्दौला/ट्रांस यमुना (प्रस्तावित) एवं सर्किल एत्मादपुर के थाना एत्मादपुर/बरहन/खन्दौली के मामलों की सुनवाई कलैक्ट्रेट परिसर स्थित न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त लोहामण्डी/कार्यपाल मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा की जायेगी। 26.12.2022 से उपरोक्त थानों के मामलों की सुनवाई निर्धारित व्यवस्थानुसार तहसील एत्मादपुर स्थित न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त एत्मादपुर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आगरा में पीठासीन अधिकारी ए०सी०पी० कोतवाली ए०सी०पी- एत्मादपुर द्वारा की जायेगी।
पुलिस आयुक्त, आगरा द्वारा न्यायालय (डीसीपी/एडीसीपी/एसीपी), पुलिस कमिश्नरेट आगरा के संचालन सम्बंधी कार्य आदेश को जारी कर दिया है। कोर्ट के नाम, पीठासीन अधिकारी, सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र, न्यायालय का स्थान, सुनवाई का दिन, समय,  सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां तथा कोर्ट के लिंक अधिकारी घोषित कर दिए हैं।

  • कोर्ट के नाम- न्यायालय पुलिस उपयुक्त/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नगर जोन, आगरा, पीठासीन अधिकारी- पुलिस उपायुक्त, नगर जोन, आगरा, सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- नगर जोन कमिश्नरेट, आगरा, न्यायालय का स्थान- कलेक्ट्रेट परिसर स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, समय- 01 बजे से, सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 10 की धारा 145 से 148 द0प्र0सं0 की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी- पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन, आगरा होंगे।
    2- कोर्ट के नाम- न्यायालय पुलिस उपायुक्त/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पूर्वी जोन, आगरा, पीठासीन अधिकारी- पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जोन, आगरा, सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- पूर्वी जोन कमिश्नरेट, आगरा, न्यायालय का स्थान- बमरौली कटारा स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, समय- 01 बजे से, सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 10 की धारा 145 से 148 द0प्र0सं0 की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी- पुलिस उपायुक्त पश्चिमी जोन, आगरा होंगे।
    3- कोर्ट के नाम- न्यायालय पुलिस उपायुक्त/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पश्चिमी जोन, आगरा, पीठासीन अधिकारी- पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी जोन, आगरा, सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- पश्चिमी जोन, कमिश्नरेट, आगरा, न्यायालय का स्थान- कलेक्ट्रेट परिसर स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, समय- 01 बजे से, सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 10 की धारा 145 से 148 द0प्र0सं0 की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी- पुलिस उपायुक्त नगर जोन, आगरा होंगे।
    4- कोर्ट के नाम- न्यायालय अपर पुलिस उपायुक्त/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आगरा, पीठासीन अधिकारी- अपर पुलिस उपायुक्त, प्रोटोकॉल आगरा, सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण कमिश्नरेट, आगरा, न्यायालय का स्थान- पुलिस लाइन स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- प्रतिदिन (अवकाश को छोड़कर), समय- 04 बजे से, सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 10 की धारा 133 से 143 द0प्र0सं0 के मामलों की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी- अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात, आगरा होंगे।
    5- कोर्ट के नाम- न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त हरीपर्वत/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आगरा, पीठासीन अधिकारी- ए0सी0पी0 हरीपर्वत, सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- सर्किल कोतवाली के थाना कोतवाली/एम0एम0 गेट/नाई की मण्डी के मामलों की सुनवाई करेंगे, न्यायालय का स्थान- पुलिस लाइन स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- प्रतिदिन (अवकाश को छोड़कर), समय- 04 बजे से,  सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 08 की धारा 107 से 124 एवं 151 द0प्र0सं0 की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी-ए0सी0पी0, सदर होंगे।
    6- कोर्ट के नाम- न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त-लोहामण्डी/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आगरा,  पीठासीन अधिकारी- ए0सी0पी0, लोहामण्डी,  सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- सर्किल हरीपर्वत के थाना हरीपर्वत/कमलानगर/सिकन्दरा के मामलों की सुनवाई करेंगे, न्यायालय का स्थान- कलेक्ट्रेट परिसर स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- प्रतिदिन (अवकाश को छोड़कर), समय- 04 बजे से,  सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 08 की धारा 107 से 124 एवं 151 द0प्र0सं0 की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी-ए0सी0पी0, छत्ता होंगे।
    7- कोर्ट के नाम- न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त-छत्ता/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आगरा,  पीठासीन अधिकारी- ए0सी0पी0, छत्ता, सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- सर्किल सदर के थाना सदर/रकाबगंज/ताजगंज व सर्किल ताज सुरक्षा के थाना महिला थाना/न्यू आगरा/ताज सुरक्षा/पर्यटन के मामलों की सुनवाई करेंगे, न्यायालय का स्थान- कलेक्ट्रेट परिसर स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- प्रतिदिन (अवकाश को छोड़कर), समय- 04 बजे से,  सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 08 की धारा 107 से 124 एवं 151 द0प्र0सं0 की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी-ए0सी0पी0, हरीपर्वत होंगे।
    8- कोर्ट के नाम- न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त-सदर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आगरा,  पीठासीन अधिकारी- ए0सी0पी0, सदर, सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- सर्किल लोहामण्डी के थाना लोहामण्डी/शाहगंज/जगदीशपुरा व सर्किल छत्ता के थाना छत्ता/मण्टोला के मामलों की सुनवाई करेंगे, न्यायालय का स्थान- पुलिस लाइन स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- प्रतिदिन (अवकाश को छोड़कर), समय- 04 बजे से, सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 08 की धारा 107 से 124 एवं 151 द0प्र0सं0 की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी-ए0सी0पी0, ताज सुरक्षा होंगे।
    9- कोर्ट के नाम- न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त-ताज सुरक्षा/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आगरा,  पीठासीन अधिकारी- ए0सी0पी0, ताज सुरक्षा, सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- तहसील किरावली जाकर सर्किल अछनेरा के थाना अछनेरा/मलपुरा/ फतेहपुरसीकरी/किरावली (प्रस्तावित थाना) के मामलों की सुनवाई करेंगे, न्यायालय का स्थान- तहसील किरावली स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- प्रतिदिन (अवकाश को छोड़कर), समय- 04 बजे से,  सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 08 की धारा 107 से 124 एवं 151 द0प्र0सं0 की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी-ए0सी0पी0, सैंया होंगे।
    10- कोर्ट के नाम- न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त-फतेहाबाद/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आगरा,  पीठासीन अधिकारी- ए0सी0पी0, फतेहाबाद, सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- सर्किल मुख्यालय पर ही मौजूद रहकर सर्किल पिनाहट के थाना पिनाहट/बसई अरेला/मंसुखपुरा/ पिढ़ौरा के मामलों की सुनवाई करेंगे, न्यायालय का स्थान- तहसील फतेहाबाद स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- प्रतिदिन (अवकाश को छोड़कर), समय- 04 बजे से,  सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 08 की धारा 107 से 124 एवं 151 द0प्र0सं0 की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी-ए0सी0पी0, बासौनी होंगे।
    11- कोर्ट के नाम- न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त-बाह/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आगरा, पीठासीन अधिकारी- ए0सी0पी0, बाह व ए0सी0पी0, बासौनी, ए0सी0पी0, बाह हेतु सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- बाह सर्किल मुख्यालय पर ही मौजूद रहकर सर्किल बासौनी के थाना बासौनी/खेराराठौर/निबोहरा के मामलों की सुनवाई करेंगे तथा ए0सी0पी0, बासौनी हेतु सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- बाह सर्किल मुख्यालय पर जाकर बाह सर्किल के थाना बाह/जैतपुर/चित्राहाट के मामलों की सुनवाई करेंगे, ए0सी0पी0 बाह व ए0सी0पी0, बासौनी के न्यायालय का स्थान- तहसील बाह स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- प्रतिदिन (अवकाश को छोड़कर), समय- ए0सी0पी0 बाह 04 बजे व ए0सी0पी0, बासौनी 02 बजे से,  सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 08 की धारा 107 से 124 एवं 151 द0प्र0सं0 की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी क्रमशः- ए0सी0पी0, पिनाहट व ए0सी0पी0, फतेहाबाद होंगे।
    12- कोर्ट के नाम- न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त-पिनाहट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आगरा, पीठासीन अधिकारी- ए0सी0पी0, पिनाहट, सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- सर्किल मुख्यालय पर ही मौजूद रहकर सर्किल फतेहाबाद के थाना फतेहाबाद/शमशाबाद/ डौकी/बमरौली कटारा (प्रस्तावित) के मामलों की सुनवाई करेंगे, न्यायालय का स्थान- थाना पिनाहट के नवीन भवन में स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- प्रतिदिन (अवकाश को छोड़कर), समय- 04 बजे से,  सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 08 की धारा 107 से 124 एवं 151 द0प्र0सं0 की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी-ए0सी0पी0, बाह होंगे।
    13- कोर्ट के नाम- न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त-एत्मादपुर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आगरा, पीठासीन अधिकारी- ए0सी0पी0, कोतवाली व ए0सी0पी0, एत्मादपुर, ए0सी0पी0, कोतवाली हेतु सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- तहसील एत्मादपुर में जाकर सर्किल एत्मादपुर के थाना एत्मादपुर/बरहन/खन्दौली के मामलों की सुनवाई करेंगे तथा ए0सी0पी0, एत्मादपुर हेतु सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- एत्मादपुर सर्किल मुख्यालय पर ही मौजूद रहकर सर्किल छत्ता के थाना एत्माउद्दौला व प्रस्तावित थाना ट्रांस यमुना के मामलों की सुनवाई करेंगे, न्यायालय का स्थान- तहसील एत्मादपुर स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- प्रतिदिन (अवकाश को छोड़कर), समय- ए0सी0पी0 कोतवाली 02 बजे व ए0सी0पी0, एत्मादपुर 04 बजे से, सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 08 की धारा 107 से 124 एवं 151 द0प्र0सं0 की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी क्रमशः- ए0सी0पी0, लोहामण्डी व ए0सी0पी0, कोतवाली होंगे।
    14- कोर्ट के नाम- न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त-खेरागढ़/कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आगरा, पीठासीन अधिकारी- ए0सी0पी0, खेरागढ़ व ए0सी0पी0, सैंया, ए0सी0पी0, खेरागढ़ हेतु सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- खेरागढ़ सर्किल मुख्यालय पर ही मौजूद रहकर तहसील खेरागढ़ स्थित न्यायालय पर सर्किल सैंया के थाना सैंया/इरादतनगर/कागारौल/के मामलों की सुनवाई करेंगे, तथा ए0सी0पी0, सैंया हेतु सुनवाई हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र- तहसील खेरागढ़ स्थित न्यायालय में जाकर सर्किल खेरागढ़ के थाना खेरागढ़/बसईजगनेर/जगनेर के मामलों की सुनवाई करेंगे, न्यायालय का स्थान- तहसील खेरागढ़ स्थित न्यायालय, सुनवाई का दिन- प्रतिदिन (अवकाश को छोड़कर), समय- ए0सी0पी0 खेरागढ़ 04 बजे व ए0सी0पी0, सैंया 02 बजे से, सुनवाई हेतु प्रदत्त शक्तियां- द0प्र0सं0 के अध्याय 08 की धारा 107 से 124 एवं 151 द0प्र0सं0 की सुनवाई, कोर्ट के लिंक अधिकारी क्रमशः- ए0सी0पी0, अछनेरा व ए0सी0पी0, अछनेरा होंगे।

बता दें कि डॉ. प्रीतिन्दर सिंह ने पटियाला गवर्नमेंट कालेज से एमबीबीएस किया है। वह वर्ष 2004 बैच के आईपीएस हैं। आईपीएस बनने के बाद सबसे पहले आगरा में एएसपी रहे। इसके बाद लखनऊ, सोनभद्र, ललितपुर, बागपत, सीतापुर, गौतमबुद्ध नगर समेत कई जिलों में एसपी और एसएसपी रहे। 2015 में आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। अब वे आगरा के पहले पुलिस कमिश्नर हैं।

 

Dr. Bhanu Pratap Singh