आगरा। फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत को किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह के एक मामले में जिला जज कोर्ट से भेजे गए नोटिस रिसीव हो चुके हैं। कोर्ट ने 30 जून 2025 की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की है।
जिला जज ने 4 जून को रिवीजन को पोषणीय मानते हुए कंगना को नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने नोटिस कंगना के कुल्लू मनाली में कत्याल स्थित स्थाई निवास, लोकसभा नई दिल्ली, और 14 जनपथ नई दिल्ली के पते पर भेजे थे। इनमें 14 जून को दिल्ली के दोनों पते और 18 जून को कुल्लू स्थित पते पर नोटिस रिसीव किए गए हैं।
ये है पूरा मामला?
11 सितंबर 2024 को राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए (अनुज कुमार सिंह की कोर्ट) में याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप था कि कंगना रनौत ने किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और अलगाववादी बताया तथा महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम का भी अपमान किया।
कंगना के कथित बयानों में 1947 की आज़ादी को भीख में मिली आज़ादी बताया गया, जिससे शहीदों, क्रांतिकारियों और 140 करोड़ भारतीयों की भावना आहत हुई।
करीब 9 महीने तक चली सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने यह बाद खारिज कर दी थी। इसके विरुद्ध अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने जिला जज कोर्ट में रिवीजन दायर किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कंगना को नोटिस भेजने का आदेश दिया।
अब 30 जून 2025 को इस मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, जिसमें कंगना को कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होना पड़ सकता है।
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