इराक की संसद में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है. इस बिल में समलैंगिक संबंध रखने पर 10 से 15 साल तक की सज़ा का प्रावधान है. नए कानून के तहत ट्रांसजेंडर्स को भी एक से तीन साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है. नए कानून के समर्थकों का मानना है कि इससे देश में धार्मिक मूल्यों को कायम रखने में मदद मिलेगी.
बिल का विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि इराक़ इस कानून के जरिए एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों का हनन जारी रखेगा. बिल का पुराना ड्राफ्ट 1980 में पास हुए वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन के लिए लाया गया था और उसमें मौत की सज़ा का प्रावधान था. हालांकि, अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध के बाद उसमें बदलाव किया गया.
-एजेंसी
Latest posts by Dr. Bhanu Pratap Singh (see all)
- आगरा के एस.एन. मेडिकल कॉलेज को मिले 202 नए ‘नर्सिंग ऑफिसर’: कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधायकों ने बांटे नियुक्ति पत्र, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई ताकत - March 23, 2026
- आगरा में खनन माफियाओं पर डीएम का ‘हंटर’: अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 6 वाहन जब्त - March 23, 2026
- Agra News: शहीद दिवस पर ‘माय भारत’ की अनूठी पहल: श्रमदान और स्वच्छता से दी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि; डॉ. सहगल बोले- स्वच्छता भी है देशभक्ति का रूप - March 23, 2026