आगरा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र के लिए बड़ी राहत का फैसला सामने आया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की लंबे समय से चली आ रही मांग पर सकारात्मक संज्ञान लेते हुए व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के पारिवारिक दान विलेखों पर भी स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किए जाने की स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सीधा लाभ मिलेगा और औद्योगिक विकास व रोजगार सृजन को नई गति मिलने की उम्मीद है।
चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल ने इस जनहितकारी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि अब तक व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के हस्तांतरण में उच्च स्टाम्प शुल्क एक बड़ी बाधा था। विशेषकर पारिवारिक दान विलेखों के माध्यम से मिल, फैक्ट्री, कार्यशाला अथवा व्यावसायिक भू-संपत्ति को पुत्र, पुत्री, पत्नी या भाई के नाम स्थानांतरित करने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता था।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की अधिकांश औद्योगिक इकाइयाँ पारिवारिक प्रयासों से स्थापित होती हैं। उद्यमी अपने जीवनकाल में या उत्तराधिकार योजना के तहत व्यवसाय को परिवार के हाथों सुरक्षित सौंपना चाहते हैं, ताकि उद्योग की निरंतरता बनी रहे। किंतु बाजार मूल्य के आधार पर तय भारी स्टाम्प शुल्क और जटिल औपचारिकताओं के कारण दान विलेख कराने से उद्यमी कतराते थे। परिणामस्वरूप अनौपचारिक व्यवस्थाएँ अपनाई जाती थीं, जिससे आगे चलकर कानूनी विवाद पैदा होते थे और सरकार को भी संभावित राजस्व की हानि होती थी।
चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय दूरदर्शी, उद्योग-हितैषी और व्यावहारिक है। इससे एक ओर उद्यमियों को कानूनी सुरक्षा और आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सरकार को पारदर्शी तरीके से राजस्व प्राप्त होगा। यह फैसला “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को मजबूती देगा और उत्तर प्रदेश को औद्योगिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएगा।
चैम्बर ने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से पारिवारिक उद्योगों की निरंतरता सुनिश्चित होगी, नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उद्योग जगत में इस घोषणा को लेकर व्यापक संतोष और उत्साह का माहौल है।
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