आगरा: रावतपाड़ा स्थित मन: कामेश्वर मंदिर में पूजा-सेवा को लेकर अदालत में लंबित सिविल मामले में वादी ने प्रतिवादियों के खिलाफ मंदिर में रिसीवर नियुक्त करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। इस दिन विपक्षी को अपना जवाब दाखिल करना है।
वादी अनिल कुमार अग्रवाल व अन्य ने अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि मन:कामेश्वर नाथ मंदिर दरेसी नंबर 2, रावतपाड़ा, आगरा में स्थित एक धर्मार्थ मंदिर है, जिसमें भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, नंदी आदि की मूर्ति है। प्रतिवादी हरिहर पुरी, योगेश पुरी उक्त मंदिर के महंत हैं। वादी और जनता बड़ी संख्या में भगवान शिवजी, गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, नंदी आदि की पूजा करते हैं।
प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि प्रतिवादी मंदिर की संपत्ति के मालिक नहीं हैं, वे केवल मंदिर के महंत और मठाधीश हैं, जिन्हें केवल मंदिर में पूजा करने और धार्मिक कार्य करने का अधिकार है।
वादी के अनुसार प्रतिवादी मंदिर की संपत्ति को अपनी संपत्ति की तरह उपयोग और आनंद ले रहे हैं, जबकि वे न तो मालिक हैं और न ही उनके पास मंदिर की संपत्ति पर कोई अधिकार या हित या कब्ज़ा है।
प्रार्थना पत्र में एक किराया सूची संलग्न करते हुए कहा गया है कि उपरोक्त महंत द्वारा किरायेदारों से वसूला गया किराया तथा जो धन मंदिरों में पूजा करने वालों द्वारा लगाया जाता है, वह महंत हरिहर पुरी एवं योगेश पुरी का धन नहीं है। यह धन भगवान शिव और उनके साथ मौजूद अन्य भगवान की प्रतिमा का है, जो मंदिर में विराजमान हैं। हरिहर पुरी, योगेश पुरी और अन्य पुजारियों को उक्त धन को अपनी जेब में रखने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि महंत हरिहर पुरी और योगेश पुरी को व्यक्तिगत रूप से उक्त धन का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है।
प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि न्याय हित में यह अत्यंत समीचीन है कि मंदिर से महंत हरिहर पुरी एवं योगेश पुरी का कब्जा हटाया जाए तथा श्री मन:कामेश्वर नाथ मंदिर के सभी मामलों का प्रबंधन और पूजा करने वालों द्वारा चढ़ावे के रूप में दिए जाने वाले धन का हिसाब-किताब रखने के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जाए।
गौरतलब है कि अनिल अग्रवाल आदि का रोजाना पूजा सेवा करने आने वाले भक्त जनों की ओर से मनकामेश्वर मंदिर प्रबंधकों, महंतों के खिलाफ मुकदमा एक सिविल अदालत में विचाराधीन है, जिसमें वादियों ने पूजा-सेवा करने से रोके जाने जैसे आरोप लगाए हैं। इसी मुकदमे के दौरान वादी के वकील महेश चंद्र गुप्ता ने रिसीवर नियुक्त करने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
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