इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली विवाहित महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि विवाहित महिला पति से तलाक लिए बिना किसी और के साथ लिव इन में नहीं रह सकती। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक, एक महिला ने सुरक्षा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे जस्टिस रेनू अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बगैर तलाक विवाहिता लिव इन में नहीं रह सकती है, ऐसे रिश्तों को मान्यता देने से अराजकता बढ़ेगी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की रहने वाली याची पूजा ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में बताया गया कि याची और उसके लिव इन पार्टनर पहले से शादीशुदा हैं। याची का अपने पहले पति से अभी तलाक नहीं हुआ है।
तथ्यों को सुनने के बाद हाई कोर्ट का सुरक्षा देने से इंकार कर दिया है, इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
-एजेंसी
- Agra News: खत्री पंजाबी सेवा समिति द्वारा आयोजित रंगोत्सव में अबीर गुलाल, फूलों से खेली ढोल की थाप पर भांगड़ा-गिद्दा कर होली - March 11, 2025
- अनहद कृति वार्षिकोत्सव: ‘विश्व-शांति, सहकार के सरोकार’ हिन्दी-गोष्ठी मियामी में - March 11, 2025
- रानी चटर्जी का तूफानी अंदाज़: शेमारू उमंग के शो ‘जमुनीया’ में दिखा दमदार किरदार! - March 11, 2025