प्रयागराज। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के आर्डर 7 रूल-11 का आवेदन खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने ये फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष की सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत दायर किए गए आवेदन पर ये फैसला आया है।
कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई योग्य माना है। पूरे मामले में अब ट्रायल चलेगा। कोर्ट के फैसले का मतलब है कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हो सकेगी। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर हिंदू पक्ष की याचिका पर उठाए पोषणीयता के सवाल को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मथुरा के श्रीकृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह से सम्बंधित कुल 15 याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला आया है।
मथुरा के भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव व सात अन्य की तरफ से दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 के तहत दाखिल अर्जियों पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है।
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
14 दिसंबर, 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन के गठन की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 17 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एडवोकेट कमीशन के गठन वाले आदेश पर रोक लगा दी थी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि CPC के आर्डर 7 रूल 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता सहित विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के रोक वाले आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने रेवेन्यू सर्वे की मांग वाली अर्जी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी। मई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मामलों को मथुरा कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर लिया था।
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