आगरा। क्रिसमस और 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद के होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रूफटॉप व अन्य स्थलों पर आयोजित किए जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्पष्ट किया गया है कि ऐसे सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा-2 (a-2) के अंतर्गत मनोरंजन की श्रेणी में आते हैं और इनके आयोजन से पहले जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
प्रशासन के अनुसार, अधिनियम की धारा-4क (1) के तहत कोई भी ऐसा मनोरंजन, जिस पर कर देय हो—भले ही कर भुगतान से छूट हो या नहीं—बिना पूर्व अनुमति के आयोजित या संचालित नहीं किया जा सकता। 01 जुलाई 2017 से मनोरंजन कर के स्थान पर माल एवं सेवा कर (GST) लागू है, इसलिए संबंधित कार्यक्रमों पर GST देय होगा।
इसी क्रम में जनपद के समस्त होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रूफटॉप एवं अन्य आयोजन स्थलों के स्वामियों को सूचित किया गया है कि क्रिसमस एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने से पहले विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ पोर्टल पर वर्णित आवश्यक अनापत्तियां एवं अभिलेख भी अपलोड करने होंगे। अभिलेखों की जांच के बाद पूर्व मनोरंजन कर कार्यालय की आख्या के साथ अनुमति हेतु पत्रावली जिला मजिस्ट्रेट को अग्रसारित की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या या बाधा उत्पन्न होती है, तो संबंधित आयोजक कलक्ट्रेट, आगरा स्थित सहायक मनोरंजन कर आयुक्त कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
अंत में सभी होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रूफटॉप व अन्य स्थलों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करें।
बिना पूर्व अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करना अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए छह माह तक का कारावास अथवा अधिकतम 20 हजार रुपये का अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है।
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