रुनकता (आगरा)। सूर सरोवर पक्षी विहार क्षेत्र में संचालित सूरकुटी दृष्टिबाधित विद्यालय को शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से बंद करने का नोटिस जारी किया है। खंड शिक्षा अधिकारी (अछनेरा) आनंद कुमार की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि विद्यालय बिना वैध मान्यता के वर्षों से संचालित हो रहा है। ऐसे में इसे तत्काल बंद किया जाए और यहां पढ़ने वाले छात्रों को नजदीकी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिफ्ट कराया जाए।
नोटिस में यह भी उल्लेख है कि यदि विद्यालय का संचालन जारी पाया गया तो प्रबंधन पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी आदेशों का पालन न होने पर प्रतिदिन दस हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना और प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
यू-डायस कोड और छात्र विवरण नहीं, नियमों का उल्लंघन
नोटिस के अनुसार विद्यालय के पास यू-डायस कोड उपलब्ध नहीं है और छात्रों का विवरण भी पोर्टल पर अपडेट नहीं है, जो अनिवार्य शैक्षिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
1976 में हुई स्थापना, लंबे समय से मान्यता नवीनीकरण लंबित
सूरकुटी दृष्टिबाधित विद्यालय की स्थापना वर्ष 1976 में सूर स्मारक मंडल के अध्यक्ष डॉ. सिद्धेश्वर नाथ श्रीवास्तव ने की थी। वर्ष 1999 में इसे कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता मिली थी। विद्यालय आवासीय स्वरूप में संचालित है, लेकिन काफी समय से इसका मान्यता नवीनीकरण नहीं कराया गया है।
प्रबंधन और प्रधानाध्यापक के विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें
बीएसए जितेंद्र गोंड के अनुसार विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रबंधन के बीच विवाद चल रहा है। मान्यता और अन्य दस्तावेज दिखाने के लिए कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन प्रबंधन कोई भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका।
उन्होंने बताया कि एक स्वतंत्र समिति गठित कर पुनः जांच कराई जाएगी। फिलहाल विभाग ने विद्यालय को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है।
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