जनपद में गेहूं, चना, सरसों और आलू फसलें अधिसूचित; ऋणी कृषकों को 24 दिसंबर तक बैंक में देनी होगी लिखित सूचना
गेहूं, चना, सरसों व आलू जनपद में अधिसूचित; किसानों के लिए प्रीमियम 1.5% से 5% तक
आगरा। उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि जनपद में रबी मौसम हेतु गेहूं, चना, सरसों और आलू फसलों को अधिसूचित किया गया है। इन फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित है। जनपद में एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।
उप कृषि निदेशक के अनुसार किसान मात्र 1.5% से 5% प्रीमियम जमा कर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। निर्धारित प्रीमियम व बीमित राशि निम्न प्रकार है—
गेहूं: ₹1326/हेक्टेयर (बीमित राशि ₹88,400)
चना: ₹1441.50/हेक्टेयर (बीमित राशि ₹96,100)
सरसों: ₹1725/हेक्टेयर (बीमित राशि ₹1,15,000)
आलू: ₹11,200/हेक्टेयर (बीमित राशि ₹2,24,000)
उन्होंने बताया कि ऋणी किसान यदि योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें 24 दिसंबर 2025 तक अपनी बैंक शाखा को लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
गैर-ऋणी किसान जन सेवा केंद्र, संबंधित बैंक अथवा स्वयं 31 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं।
आपदा या फसल क्षति की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर शासन के टोल फ्री नंबर 14447 तथा कृषि विभाग में लिखित सूचना देकर दावा दर्ज करा सकते हैं। मुआवजा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने समय पर फसल बीमा कराया हो।
बीमा संबंधी अधिक जानकारी के लिए एचडीएफसी एर्गो की जनपद प्रतिनिधि श्रीमती रवीना चौधरी (मो. 8529766209) से संपर्क किया जा सकता है।
- बाबा बर्फानी के अंतर्ध्यान होने के बाद भी नहीं थम रहा भक्तों का जोश, जम्मू से रवाना हुआ अब तक का सबसे बड़ा जत्था - July 8, 2026
- फतेहपुर सीकरी में पर्यटन को लगेंगे पंख: 6 करोड़ की विकास परियोजनाओं को एडीए से मिली हरी झंडी - July 8, 2026
- Agra News: करोड़ों की ठगी करने वाले सत्य प्रकाश तित्तल को नहीं मिली राहत, जिला जज ने खारिज की जमानत, जेल में ही कटेगी रातें - July 8, 2026