आगरा: अवैध निर्माणों पर एडीए की कार्यवाही तेजी के साथ हो रही है। अवैध अवासीय कॉलोनियों पर एडीए का बुलडोजर तेजी के साथ दहाड़ रहा है तो वहीं अवैध निर्माणों पर सील लगाई जा रही है। एडीए ने बगदा स्थित 125 फुट रोड पर अवैध रूप से 50 हजार वर्ग गज भूमि पर विकसित अवैध कॉलोनी भोले बाबा धाम को ध्वस्त किया तो वहीं नगला मेवाती में घर में भू उपयोग के विपरीत संचालित होटल द पार्क व्यू मैक्स एंड मोर कैफे और शहीद नगर में अवैध रूप से बनाई छह दुकानों की मार्केट को सील कर दिया।
ताजनगरी फेज-2 नगला मेवाती में खसरा संख्या 404 व 406, प्लॉट नंबर 6 पर हुसैन मोहम्मद पुत्र हसनुद्दीन ने 200 वर्ग गज में तीन मंजिल घर का नक्शा पास कराया। नक्शे के विरुद्ध निर्माण किया। सेटबैक नहीं छोड़ा। बिना भू उपयोग बदले आवासीय मानचित्र पर होटल खोल लिया। 28 जुलाई 2023 को एडीए ने होटल बंद करने का नोटिस दिया, लेकिन हुसैन मोहम्मद ने होटल बंद नहीं किया जिस पर प्रभारी प्रवर्तन के निर्देश पर नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 28 क के तहत होटल को सील कर दिया गया है।
शहीद नगर में भवन संख्या ई-3/1385 एवं ई-3/1386 को तोड़कर राकेश राजपूत, गोविंद सिंह, बृजेश कुमार सिंह ने छह दुकानों की दो मंजिल अवैध मार्केट खड़ी कर दी। जिसका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। छह दुकानों सहित मार्केट को सील किया गया है।
वहीं एडीए प्रवर्तन विभाग की लापरवाही का नमूना देखिए। 16 अगस्त 2021 को एडीए ने अवैध रूप से विकसित भोले बाबा धाम को ध्वस्त करने के आदेश हुए। तीन साल तक आदेश फाइलों में दबा रहा। उधर अवैध कॉलोनी भोले बाबा धाम में मकान बन गए। जिस पर अब एडीए का बुलडोजर चल गया है। सड़क व प्लॉट की दीवार तोड़ ध्वस्तीकरण की रस्म अदायी की गयी। 50 हजार वर्ग गज की कॉलोनी में 50 मिनट भी बुलडोजर नहीं चला।
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