नई दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Campu) के सर्वे से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (Anjuman Intezamia Masjid Committee) की याचिका को खारिज कर दिया है। कमेटी ने जिला अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( ASI) को सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वहां पहले से कोई अन्य धार्मिक स्थल बना था? हालांकि, हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कहा कि वो इस मामले में ऊपरी अदालत (Supreme Court) जाएंगे।
बता दें कि वाराणसी जिला अदालत ने 21 जुलाई को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (Anjuman Intezamia Masjid Committee) ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर (High Court Chief Justice Pritinkar Diwakar) ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (Anjuman Intezamia Masjid Committee) की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे को हरी झंडी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायहित में ASI का सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य और इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली (Imam Idgah Maulana Khalid Rasheed Firangi Mahli) ने ज्ञानवापी सर्वे (Gyanvapi survey) को लेकर बात की।उन्होंने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाएगा।
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