आगरा। आगरा की अदालत ने शाहगंज थाना क्षेत्र के बहुचर्चित ‘पूनम चौधरी हत्याकांड’ में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भाई-बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाले मुख्य आरोपी ललित चौधरी उर्फ निक्कू चौधरी को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) मृदुल दुबे की अदालत ने इस कृत्य को ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ (दुर्लभ से दुर्लभतम) श्रेणी में रखते हुए आरोपी को सख्त सजा दी है।
संपत्ति का लालच बना बहन की मौत का कारण
यह हृदयविदारक वारदात 26 नवंबर 2022 को शाहगंज के जोगीपाड़ा बाजार में घटित हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ललित चौधरी और उसकी सगी बहन पूनम चौधरी के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद इतना गहरा गया कि ललित ने सरेबाजार अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। इस खूनी संघर्ष के दौरान बीच-बचाव करने आई आरोपी की भाभी नीलू चौधरी को भी गोली लगी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।
मुठभेड़ के बाद पुलिस की बड़ी कामयाबी
वारदात को अंजाम देकर फरार ,हुए मुख्य आरोपी ललित चौधरी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया था। घटना के महज दो दिन बाद, यानी 28 नवंबर 2022 को पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने ललित चौधरी को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी: रिश्तों का कत्ल बर्दाश्त नहीं
अदालत ने सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस वैज्ञानिक साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया। अदालत ने अपने फैसले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि संपत्ति के लालच में सगी बहन की जान लेना और परिवार के अन्य सदस्यों पर जानलेवा हमला करना सभ्य समाज के लिए अक्षम्य अपराध है। कोर्ट ने ललित को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा और आर्थिक जुर्माने का दंड भी सुनाया है।
समाज में गया कड़ा संदेश
इस फैसले ने शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सख्त निर्णय न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं, बल्कि समाज में इस तरह के जघन्य अपराधों के प्रति एक कड़ा संदेश भी देते हैं कि कानून का हाथ बहुत लंबा है और रिश्तों की हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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