आगरा; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर आज 18 नवंबर 2025 को केंद्रीय कारागार, आगरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जनपद न्यायाधीश श्री संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर के दौरान बैरकों का निरीक्षण भी किया गया।
शिविर में उपस्थित निरुद्ध बंदियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई कि अब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित निर्णयों के इंग्लिश आदेशों को हिंदी भाषा में भी अपलोड किया जाएगा। इससे बंदियों एवं पक्षकारों को अपने आदेशों और निर्णयों को आसानी से समझने में सुविधा मिलेगी।
सर्दी के मौसम को देखते हुए केंद्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध बंदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए। मा० जनपद न्यायाधीश द्वारा अधीक्षक, केंद्रीय कारागार आगरा को निर्देशित किया गया कि बंदियों के लिए सर्दी से बचाव के पर्याप्त प्रबंध किए जाएँ तथा गर्म कपड़े तुरंत उपलब्ध कराए जाएँ।
इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के सचिव एवं अपर जिला जज डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने निरुद्ध बंदियों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुना। उनकी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश अधीक्षक, केंद्रीय कारागार आगरा को प्रदान किए गए।
विधिक जागरूकता शिविर का उद्देश्य बंदियों को उनके विधिक अधिकारों, न्यायिक प्रक्रियाओं की समझ और आवश्यक सहयोग प्रदान करना रहा। कार्यक्रम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि हर बंदी तक न्याय और सुविधा की पहुँच सहज रूप से बनी रहे।
– Up18News
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