पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2016 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सोमवार को “अवैध” करार दिया और कहा कि उनकी सरकार फैसले को चुनौती देगी।
बनर्जी ने उत्तर बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं पर न्यायपालिका के एक वर्ग और निर्णयों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, “सभी भर्तियों को रद्द करने का अदालत का फैसला अवैध है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने नौकरियां खो दीं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले, और आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।”
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया और इसे “अमान्य और शून्य” घोषित कर दिया।
-एजेंसी
- डमरुओं की गूंज और इत्र-पुष्प वर्षा से शिवमय हुआ सिकंदरा: सावन के तीसरे सोमवार पर सजी अलौकिक झांकी, छप्पन भोग जैसी प्रसादी ने मोहा मन - August 17, 2026
- आगरा के बल्केश्वर स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापित हुआ शिव परिवार, गूंजा हर-हर महादेव का जयघोष - August 17, 2026
- आगरा के कमला नगर में देशभक्ति का अनूठा ज्वार: कर्मयोगी से श्रीराम चौक तक निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, गूंजा भारत माता का जयघोष - August 17, 2026