मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर आज बड़ा अपडेट आया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर लगी रोक बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर अंतरिम रोक अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में अब अगली सुनवाई करेगा।
इसके साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों से लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शाही ईदगाह मस्जिद के लिए आयोग नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ा दी है, जो सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी।
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, अप्रैल 2024 की पहली छमाही में फिर से सूचीबद्ध करें। इस बीच पक्ष दलीलें पूरी करेंगे और लिखित दलीलें दाखिल करेंगे। अंतरिम आदेश जहां भी दिए जाएंगे, अगली तारीख तक जारी रहेंगे। शाही ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी।
इससे पहले 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने हिन्दू पक्षकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं?
-एजेंसी
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