लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान पर कार्यरत पदधारकों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय के बाद अब कर्मचारियों को 60 प्रतिशत के स्थान पर 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा।
बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी, जिसके संबंध में शनिवार को वित्त विभाग द्वारा विस्तृत शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और बकाया एरियर नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ कर्मचारियों के खातों में भेजा जाएगा।
चार महीने के एरियर भुगतान के लिए तय हुई प्रक्रिया
शासनादेश के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक के (चार महीने के) बढ़े हुए महंगाई भत्ते के एरियर भुगतान के लिए कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग नियम निर्धारित किए गए हैं:
सामान्य भविष्य निधि (GPF) धारक: जीपीएफ खाते से जुड़े कर्मचारियों के एरियर की धनराशि में से आयकर (Income Tax) और सरचार्ज की कटौती के उपरांत निर्धारित सीमा तक की राशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाएगी। यह राशि 1 नवंबर 2027 तक खाते में लॉक रहेगी, हालांकि विशेष परिस्थितियों में अंतिम प्रत्याहरण के नियम लागू होंगे।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) कर्मचारी: एनपीएस आच्छादित कर्मचारियों के एरियर की 10 प्रतिशत धनराशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार अपने नियोक्ता अंशदान के रूप में 14 प्रतिशत की बराबर राशि भी टियर-1 खाते में जमा करेगी। शेष 90 प्रतिशत राशि पीपीएफ (PPF) खाते में जमा होगी अथवा एनएससी (NSC) के रूप में दी जाएगी। एनएससी उपलब्ध न होने पर यह राशि नकद प्रदान की जाएगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरा एरियर नकद मिलेगा
सरकार ने अपनी सेवाओं से मुक्त हो चुके अथवा सेवानिवृत्ति की कगार पर पहुंचे कर्मचारियों को विशेष राहत दी है। शासनादेश जारी होने से पूर्व जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, जो कर्मचारी 1 जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तिथि के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं, अथवा जो अगले छह महीनों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें 4 महीने के महंगाई भत्ते के बकाये (एरियर) की संपूर्ण धनराशि का भुगतान एकमुश्त नकद (Cash) दिया जाएगा।
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