आगरा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के बकाये की वसूली को लेकर आगरा जिला प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। लगभग 5.60 करोड़ रुपये की भारी-भरकम बकाएदारी के मामले में प्रशासन ने अंसल बिल्डर की कई अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। एडीएम सदर के आदेश पर की गई इस कार्रवाई के बाद से जिले के रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मच गया है।
17 वसूली प्रमाण पत्रों के आधार पर हुई कार्रवाई
प्रशासन की ओर से यूपी रेरा के बकाए की वसूली के लिए लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। इसी क्रम में बकाया राशि की वसूली के लिए जारी किए गए कुल 17 वसूली प्रमाण पत्रों (आरसी) के आधार पर यह कदम उठाया गया है।
कार्रवाई के दौरान सदरवन और जऊपुरा क्षेत्र में स्थित भूखंडों पर कुर्की के आधिकारिक नोटिस चस्पा किए गए। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई के दायरे में ताज सुशांत सिटी और अंसल एपीआई से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल हैं।
कुर्क संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध
प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कुर्क की गई सभी संपत्तियों की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी पक्ष द्वारा इस प्रतिबंध का उल्लंघन किया गया या नियमों के विरुद्ध लेन-देन करने का प्रयास किया गया, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बकाया धनराशि की वसूली सुनिश्चित करना और कुर्की प्रक्रिया के दौरान संपत्ति की स्थिति को सुरक्षित रखना है।
इस बड़ी कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं में रेरा के नियमों और बकाये के भुगतान को लेकर प्रशासन अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। फिलहाल, कुर्क संपत्तियों के संबंध में आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया तेजी से जारी है।
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