लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में प्रति क्विंटल 30 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरों के अनुसार, अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य अब 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह नई दरें पेराई सत्र 2025-26 से लागू होंगी।
सरकार का कहना है कि गन्ना मूल्य में इस वृद्धि से किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। योगी सरकार के अनुसार, 2017 से अब तक चार बार गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। बीते साढ़े आठ वर्षों में किसानों को 2,90,225 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि 2007 से 2017 के बीच यह भुगतान 1,47,346 करोड़ रुपये था। इस तरह पिछली सरकारों के मुकाबले योगी सरकार के कार्यकाल में 1,42,879 करोड़ रुपये अधिक भुगतान हुआ है।
सरकार का दावा — 46 लाख किसानों को लाभ
राज्य के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में की गई यह वृद्धि ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य महाराष्ट्र और कर्नाटक से अधिक है। इस निर्णय से 46 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
उद्योग जगत को भी राहत — 13 कानूनों से हटे जेल के प्रावधान
गन्ना किसानों के लिए सौगात देने से एक दिन पहले, योगी सरकार ने उद्योग और व्यापार जगत के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए “उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025” को मंजूरी दी गई।
इस अध्यादेश के तहत राज्य में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। अब अधिकांश मामलों में जेल भेजने के बजाय आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था लागू होगी।
यह कदम प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और निवेश के माहौल को और अनुकूल बनाएगा। पुराने कानूनों में मामूली तकनीकी उल्लंघन पर भी कारावास का प्रावधान था, जिसे अब समाप्त किया जा रहा है।
अध्यादेश के दायरे में आने वाले प्रमुख अधिनियमों में शामिल हैं —
- फैक्ट्री अधिनियम
- दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम
- मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट
- बॉयलर अधिनियम
- अनुबंध श्रमिक अधिनियम
सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से उद्यमियों, निवेशकों और व्यापारियों को राहत मिलेगी और प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति प्राप्त होगी।
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