Agra, Uttar Pradesh, India. शराब के शौकीन जो लोग अपने घरों में बार बनाना चाहते हैं उन्हें अब आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब घर में कोई भी चार बोतल से ज्यादा शराब नहीं रख पाएगा अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आबकारी विभाग एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करेगा. बार का लाइसेंस लेने के बाद भी घर में 15 ब्रांड की 72 बोतलों से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। बिना लाइसेंस के घर में दो भारतीय और दो विदेशी ब्रांड की बोतल चार बोतल ही रख पाएंगे।
उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने घरों में शराब रखने के लिए नए कानून बनाए हैं। नए नियम के मुताबिक घर में बार बनाने के लाइसेंस के लिए 12 हजार फीस और 51 हजार रूपये सिक्योरिटी के रूप में देने होंगे मगर इस लाइसेंस की अवधि सिर्फ एक साल के लिए होगी। इस कानून के तहत घर में चार बोतल शराब से ज्यादा रखने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में घर में बार बनाने वालों के लिए विभाग ने बार का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है जिसमें अधिकतम 15 ब्रांड की 72 बोतल ही रख पाएंगे। अगर बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति घर में बार बनाता है तो उसके खिलाफ विभाग द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
- आगरा में इंसानियत शर्मसार: नाबालिग को पिज़्ज़ा खिलाने के बहाने होटल ले गया दरिंदा, किया दुष्कर्म; सिकंदरा पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा - March 31, 2026
- आगरा में इंसानियत शर्मसार: नाबालिग को पिज़्ज़ा खिलाने के बहाने होटल ले गया दरिंदा, किया दुष्कर्म; सिकंदरा पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा - March 31, 2026
- आगरा पुलिस की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: 2 किलो चरस के साथ शातिर तस्कर दबोचा - March 31, 2026